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राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023- 2 दिसंबर

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National Pollution Control Day

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को 1984 की विनाशकारी भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में पूरे भारत में मनाया जाता है।

  • इस दिवस का उद्देश्य औद्योगिक खतरों के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और औद्योगिक प्रक्रियाओं या मानवीय लापरवाही के कारण होने वाले प्रदूषण से बचना है।

2 दिसंबर 2023 को भोपाल गैस ट्रेजेडी की 39वीं वर्षगांठ है।

भोपाल गैस ट्रेजेडी:

i.भोपाल गैस ट्रेजेडी भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी जो 2 और 3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को भोपाल, मध्य प्रदेश (MP) में हुई थी।

ii.एक कीटनाशक संयंत्र, यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड (UCIL) से लगभग 45 टन खतरनाक गैस – मिथाइल आसोसाइनेट (MIC) के साथ-साथ कई अन्य जहरीली गैसें लीक हो गईं।

  • UCIL एक रासायनिक संयंत्र था जिसका स्वामित्व एक अमेरिकी रासायनिक कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन (UCC) की भारतीय इकाई के पास था।

नोट: छोटी अवधि में हजारों लोगों की जान लेने के अलावा, गैस ने सांस के जरिए सांस लेने वाले कई लोगों के लिए बीमारी और अन्य दीर्घकालिक समस्याएं पैदा कीं।

भारत सरकार द्वारा भोपाल ट्रेजेडी के बाद:

i.पहली बार, भोपाल ट्रेजेडी  ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए लागू करने योग्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों, समान दुर्घटनाओं से बचने के लिए निवारक रणनीतियों की आवश्यकता का संकेत दिया।

ii.भोपाल आपदा के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपदा को नियंत्रित करने के लिए भारत में पारित किए गए प्रमुख नियम हैं,

  • भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम, 1985
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986)
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, (1986) के आपराधिक दायित्व प्रावधान
  • फ़ैक्टरी अधिनियम, 1987
  • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
  • आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

नोट: भारत में प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, जिसमें घर के अंदर के वायु प्रदूषण से 40 लाख लोग मरते हैं। ग्रह पर 10 में से 9 लोगों को स्वच्छ हवा तक पहुंच नहीं है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

यह एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।

राष्ट्रीय स्तर पर CPCB के कार्य:

i.जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना।

ii.राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, जल और वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जांच और अनुसंधान करना और प्रायोजित करना और उनकी रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन करना।

iii.सीवेज और व्यापार अपशिष्टों के उपचार और निपटान के साथ-साथ स्टैक गैस सफाई उपकरणों, स्टैक और नलिकाओं के लिए मैनुअल, कोड और दिशानिर्देश तैयार करें;

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बारे में:

CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत कार्य करता है।

अध्यक्ष तन्मय कुमार

मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली