उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले, सरकार ने चुनावी बांड की 19वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 से 10 जनवरी, 2022 तक बिक्री के लिए खुला रहेगा।
- बिक्री के 19वें चरण में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी 29 विशिष्ट शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। सभी 29 विशिष्ट बैंक शाखाओं को जानने के लिए यहां क्लिक करें
नोट – SBI चुनावी बांड (इलेक्टोरल बॉन्ड) जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है।
प्रमुख बिंदु:
i.चुनावी बांड क्या हैं?
ये वैकल्पिक वित्तीय साधन हैं जिनका उपयोग राजनीतिक दलों को दान करने के लिए किया जा सकता है, इसका गठन राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत किया गया था। ये बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाएंगे (एक बांड की सीमा 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है)।
ii.इसे कौन खरीद सकता है?
- चुनावी बांड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं हैं।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत कोई भी पार्टी और हाल के आम/विधानसभा चुनावों(यानी लोकसभा या विधान सभा का चुनाव) में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल किया है, चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
iii.सीमा: किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले बांडों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
iv.वैधता: एक चुनावी बांड 15 दिनों के लिए वैध होगा। राजनीतिक दलों को दान किए गए बांड को पार्टी के सत्यापित खाते के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भुनाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर SBI प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि जमा कर देगा।
v.किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बांड का उसी दिन राशि जमा किया जाएगा।
vii.चुनावी बांड योजना:
- इसे वित्त विधेयक (2017) के साथ पेश किया गया था और 2018 में ‘चुनावी बांड योजना 2018’ के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- सबसे पहले, चुनावी बांड की बिक्री 1 मार्च से 10 मार्च 2018 तक हुई थी। बांड बिक्री की अंतिम 18वीं किश्त 1 सितंबर से 10 सितंबर, 2021 तक हुई थी।
आवंटित सीटों की संख्या:
राज्य | विधानसभा चुनाव में आवंटित सीटों की संख्या |
---|---|
उत्तर प्रदेश | 403 |
उत्तराखंड | 70 |
पंजाब | 117 |
हिमाचल प्रदेश | 68 |
गोवा | 40 |
हाल के संबंधित समाचार:
26 मार्च, 2021 को, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद A. बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनावी बांड के एक नए समूह की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, चुनावी बांड का नया समूह 1-10 अप्रैल, 2021 के बीच बिक्री के लिए आने वाला है।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के बारे में:
प्रधान कार्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली
मुख्य चुनाव आयुक्त – सुशील चंद्रा
चुनाव आयुक्त – अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार