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विद्युत मंत्रालय ने भारत का पहला घरेलू कार्बन बाजार विकसित करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 अधिसूचित की

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Centre approves formation of India's first domestic regulated carbon market

30 जून 2023 को, विद्युत मंत्रालय ने भारत का पहला घरेलू विनियमित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार विकसित करने के लिए “कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023” को अधिसूचित किया।

  • इस स्कीम की घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 के तहत की गई थी।
  • इस स्कीम का मसौदा ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा तैयार किया गया था।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 के बारे में:

i.कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, 2023 में एक राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC), एक तकनीकी समिति, एक मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी और कार्बन बाजार नियामक के रूप में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) का गठन शामिल है।

ii.ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) भारतीय कार्बन बाजार की रजिस्ट्री होगी।

iii.BEE इस स्कीम के लिए तंत्र के अनुपालन के तहत आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए तकनीकी समितियों का भी गठन करेगा।

राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC):

20-22 सदस्यों से गठित राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) की अध्यक्षता करेंगे

  • विद्युत मंत्रालय के सचिव पदेन अध्यक्ष होंगे जबकि
  •  पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के सचिव सह-अध्यक्ष होंगे।

समिति के सदस्यों में वित्त मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), इस्पात मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (MoPNG), और NITI आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

नोट: ऊर्जा के वर्तमान सचिव श्री पंकज अग्रवाल हैं और MoEF&CC की सचिव सुश्री लीना नंदन हैं।

NSC के कार्य:

i.NSC घरेलू कार्बन बाजार का संचालन और देखरेख करेगा।

NSC के मार्गदर्शन में, BEE भारतीय कार्बन बाजार को संस्थागत बनाने की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा और नियम और विनियम तैयार करेगा।

  • BEE क्षेत्रों की पहचान भी करेगा, उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करेगा और कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता देगा।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC):

i.CERC को व्यापारिक गतिविधियों के लिए नियामक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ii.CERC पावर एक्सचेंजों को पंजीकृत करेगा और भारतीय कार्बन बाजार में कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र व्यापार को मंजूरी देगा।

iii.पावर एक्सचेंज को पावर एक्सचेंज में प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए अपने उपनियमों और नियमों के लिए CERC से मंजूरी मिलेगी।

कार्बन क्रेडिट क्या है?

कार्बन क्रेडिट वह मूल्य है जो GHG उत्सर्जन में कमी लाने, हटाने या उससे बचने के लिए दिया जाता है और यह एक टन कार्बन डाइऑक्साइड एक्विवैलेन्ट (tCO2e) के बराबर होता है।

प्रमुख बिंदु:

i.अधिसूचना में कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के तहत पात्र किसी भी गतिविधि का उल्लेख नहीं किया गया है।

  • भारत में कार्बन क्रेडिट बाजार मौजूदा 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।

ii.विद्युत मंत्रालय MoEF&CC को ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों की अधिसूचना की सिफारिश करेगा।

बाध्य संस्थाओं को लक्ष्यों के अनुसार GHG उत्सर्जन तीव्रता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और उन्हें गैर-जीवाश्म ऊर्जा खपत या विशिष्ट ऊर्जा खपत जैसे अन्य लक्ष्यों को भी पूरा करना होता है।

  • निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और जो संस्थाएं लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहेंगी, वे कार्बन बाजार से प्रमाणपत्र खरीदकर कमी को पूरा करेंगी।

विद्युत मंत्रालय के बारे में

केंद्रीय मंत्री – श्री राज कुमार सिंह, निर्वाचन क्षेत्र – आरा (बिहार)
राज्य मंत्री (MoS) – श्री कृष्णन पाल
सचिव– श्री पंकज अग्रवाल