मई 2025 में, भारत सरकार (GoI) ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे देश में चिप-आधारित ई-पासपोर्ट पेश किए हैं।
- ये पासपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) से लैस हैं और इनले के रूप में एंटीना लगा हुआ है।
- ई-पासपोर्ट का मुख्य लाभ पासपोर्ट धारक के डेटा की अखंडता बनाए रखने की इसकी बढ़ी हुई क्षमता है।
चिप-आधारित ई-पासपोर्ट के बारे में:
i.ये ई-पासपोर्ट शुरू में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम-संस्करण 2.0 (PSP-V2.0) के हिस्से के रूप में 01 अप्रैल, 2024 को पायलट आधार पर शुरू किए गए थे।
ii.ये चिप्स पासपोर्ट धारक के डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में बायोमेट्रिक जानकारी सहित संग्रहीत करते हैं, जिससे पासपोर्ट को जाली बनाना कठिन हो जाता है।
iii.वर्तमान में, ये ई-पासपोर्ट विभिन्न भारतीय शहरों जैसे चेन्नई (तमिलनाडु, TN); जयपुर (राजस्थान); हैदराबाद (तेलंगाना); नागपुर (महाराष्ट्र); अमृतसर (पंजाब); गोवा; भुवनेश्वर (ओडिशा); जम्मू (जम्मू और कश्मीर, J&K); और शिमला (हिमाचल प्रदेश, HP) है।
पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 (PSP-V2.0) के बारे में:
i.जनवरी 2022 में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने PSP-V2.0 के दूसरे चरण के लिए मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (TCS) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
ii.PSP-V2.0, PSP के पिछले संस्करण यानी PSP-V1.0 का विस्तार और संवर्द्धन है, जो 2008 में लॉन्च किया गया एक ई-गवर्नेंस उपकरण है, जिसने भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के वितरण में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया।
iii.PSP-V2.0 में नए और उन्नत ई-पासपोर्ट शामिल हैं, और यह नागरिकों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ को बढ़ाने के प्रधानमंत्री (PM) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- इस तरह की पहल “EASE” का एक नया प्रतिमान: E- डिजिटल इको-सिस्टम का उपयोग करके नागरिकों को बेहतर पासपोर्ट सेवाएँ A: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)- संचालित सेवा वितरण S: चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट का उपयोग करके सुगम विदेश यात्रा E: बेहतर डेटा सुरक्षा लाएगी।
नए पासपोर्ट नियम:
GoI ने 2025 में पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण अपडेट पेश किए हैं, जो सुरक्षा, गोपनीयता और समावेशिता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। नए नियम हैं
i.पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपनी जन्मतिथि के एकमात्र प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- इस तिथि से पहले जन्मे आवेदकों के लिए, वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार्य हैं, जिनमें: स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल प्रमाणपत्र, या सेवा रिकॉर्ड शामिल हैं।
ii.आवासीय पता अब पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर मुद्रित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, यह जानकारी बारकोड के भीतर डिजिटल रूप से संग्रहीत की जाएगी, जो केवल अधिकृत आव्रजन या सरकारी अधिकारियों के लिए सुलभ होगी।
iii.माता-पिता के नाम अब पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ पर मुद्रित नहीं किए जाएंगे। यह अपडेट विशेष रूप से एकल-माता-पिता परिवारों के व्यक्तियों या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो माता-पिता की जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहते हैं।
विदेश मंत्रालय (MEA) के बारे में:
केंद्रीय मंत्री– सुब्रह्मण्यम जयशंकर (राज्यसभा सदस्य- गुजरात)
राज्य मंत्री (MoS)- पबित्रा मार्गेरिटा (राज्यसभा सदस्य- असम)