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SEBI ने VCF परिसमापन के लिए ‘VCF सेटलमेंट स्कीम 2025’ का अनावरण किया; 21 जुलाई 2025 से शुरू

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जुलाई 2025 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने  ‘वेंचर कैपिटल फंड (VCF) सेटलमेंट स्कीम 2025′ का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य माइग्रेट किए गए VCF द्वारा समापन प्रावधानों के उल्लंघन के निपटान में सहायता करना है।

  • यह योजना 21 जुलाई, 2025 को शुरू होगी और 19 जनवरी, 2026 (दोनों तिथियां सम्मिलित हैं) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य ऐसी तारीख को समाप्त होगी।

पृष्ठभूमि:

i.SEBI ने  मई 2012 में वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) विनियम शुरू करने के बाद VCF विनियमों को निरस्त  कर दिया, लेकिन कुछ VCF फंड अवधि के भीतर अपने निवेश को समाप्त नहीं कर सके।

  • इसे संबोधित करने के लिए, SEBI ने 19 जुलाई, 2025 तक संक्रमण अवधि की अनुमति दी।

ii.SEBI 19 जुलाई, 2025 के बाद उन VCF के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है जो समाप्त हो चुकी योजनाओं को बंद करने में विफल रहते हैं और VCF सेटलमेंट स्कीम 2025 का विकल्प नहीं चुनते हैं।

VCF निपटान योजना 2025 की मुख्य विशेषताएं:

i.पात्रता मानदंड:  नई योजना कम से कम एक योजना के साथ VCF के लिए पात्र है  , जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है और माइग्रेशन पूरा कर लिया है।

ii.निपटान आवेदन दाखिल करना: एक इकाई जो VCF निपटान योजना, 2025 के तहत निपटान का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने में रुचि रखती है, उसे 18% माल और सेवा कर (GST) के साथ 25,000 रुपये  के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ एक निपटान आवेदन जमा करना आवश्यक है।

iii.योजना के निपटान की शर्तें: नई योजना के अनुसार, योजना को बंद करने में अधिकतम 1 वर्ष की देरी के लिए निपटान के लिए आधार राशि 1 लाख रुपये होगी।

  • योजना ने आगे स्पष्ट किया है कि देरी या उसके हिस्से के प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, 50,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी।
  • इसके अलावा, अनलिक्विडेटेड इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की राशि के आधार पर स्लैब-वार राशि का भुगतान करना होगा, जो 1 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक है.

प्रमुख शर्तें:

SEBI ने VCF सेटलमेंट स्कीम, 2025 के तहत सेटलमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ शर्तें रखीं:

i.इस नई योजना के तहत आवेदन करने से पहले, VCF को AIF विनियमों के तहत अपना प्रवास पूरा करना आवश्यक है।

ii.निवेश प्रबंधक या प्रायोजक निपटान राशि और निपटान से संबंधित सभी खर्चों को वहन करेगा और ये खर्च योजना या निवेशकों से वसूली योग्य नहीं होंगे।

iii.कोई भी इच्छुक इकाई इस योजना के तहत 19 जुलाई, 2025 से 19 जुलाई, 2026 तक या SEBI द्वारा अधिसूचित किसी अन्य तिथि तक निपटान के लिए आवेदन कर सकती है।

हाल के संबंधित समाचार:

मई 2025 में, SEBI ने 20 करोड़ या उससे अधिक के सभी निजी प्लेसमेंट ऋण मुद्दों के लिए  इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म (EBP) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और निजी ऋण बाजार में धन उगाहने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।