नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड(NCGTC) ने 50,000 करोड़ रुपये के लोन गारंटी स्कीम फॉर COVID-19 अफेक्टेड सेक्टर्स(LGSCAS) के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। LGSCAS योजना का उद्देश्य गैर-महानगरों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार करना है (8 महानगरों को बाहर रखा गया है)।
- LGSCAS को जून, 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित INR 6.29 लाख करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
परिचालन दिशानिर्देश
अधिकतम ऋण और ब्याज दर | INR 100 करोड़ का अधिकतम ऋण, 7.95% की अधिकतम ब्याज दर और 3 वर्षों के लिए प्रदान की गई गारंटी। |
पात्रता |
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क्रेडिट गारंटी |
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गारंटी अवधि | प्रति परियोजना 100 करोड़ रुपये तक के ऋण की गारंटी वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 2 साल तक वैध होगी, जो पहले संवितरण की तारीख से अधिकतम 5 साल की अवधि के अधीन होगी। |
i.इस योजना में मेंबर लेंडिंग इंस्टीटूशन्स(MLI) द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीटूशन्स/नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी(MFI/NBFC-MFI) को 31 मार्च, 2022 तक या INR 7,500 करोड़ की राशि की गारंटी जारी होने तक प्रदान की गई धनराशि शामिल है।
- MFI एक साल की सीमांत लागत-आधारित उधार दर प्लस 2% प्रति वर्ष पर ऋण के लिए पात्र होंगे।
- ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई धनराशि की गारंटी NCGTC द्वारा अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से 75% की सीमा तक दी जाएगी।
- NCGTC की गारंटी की अवधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी।
हाल के संबंधित समाचार:
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए INR 6,28,993 करोड़ के ‘महामारी से आर्थिक राहत’ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के बारे में
यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंडों के प्रबंधन और संचालन के लिए एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था।
अध्यक्ष – शिव सुब्रमण्यम रमन
प्रधान कार्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र