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DEA ने 1 अक्टूबर 2024 से PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, अन्य लघु बचत योजनाओं के लिए 6 नए नियम जारी किए

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Six new rules for PPF, Sukanya Samriddhi Yojana, other small savings scheme

वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने 6 नए नियम जारी किए हैं जो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और अन्य लघु बचत योजना (SSS) में निवेशकों से संबंधित हैं। ये नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

  • इन नए नियमों को डाकघर के माध्यम से राष्ट्रीय लघु बचत (NSS) के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित करने के उद्देश्य से अपनाया गया है।
  • इन नए विनियमों को निम्नलिखित वर्गों जैसे: अनियमित NSS, नाबालिग के नाम से खोले गए PPF खाते, विभिन्न PPF खाते रखना, अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा PPF खाते का विस्तार, अभिभावकों के बजाय दादा-दादी द्वारा शुरू किए गए सुकन्या समृद्धि खाते (SSA) का नियमितीकरण में वर्गीकृत किया गया है।

मुख्य परिवर्तन:

अनियमित NSS खाते:

i.इन खातों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो: दो NSS-87 खाते DG के आदेश से पहले (यानी 2 अप्रैल, 1990 से पहले) खोले गए; DG के आदेश के बाद खोले गए दो NSS-87 खाते दो से अधिक NSS-87 खाते हैं।

ii.DG आदेश से पहले खोले गए दो NSS खातों के लिए: पहले खाते पर वर्तमान योजना दर लागू होगी। जबकि, पहले खाते के बाद खोले गए दूसरे खाते पर मौजूदा डाकघर बचत खाता (POSA) दर के साथ अतिरिक्त 200 आधार अंक (bps) यानी बकाया राशि पर 2% ब्याज मिलेगा।

  • दोनों खातों में संयुक्त जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त जमा राशि है तो निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
  • 1 अक्टूबर, 2024 से इन दोनों खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
  • MoF द्वारा 12 जुलाई 2024 को जारी आधिकारिक ज्ञापन (OM) के अनुसार, ये विशेष प्रावधान NSS-87 निवेशकों को 30 सितंबर, 2024 तक दी गई एकमुश्त रियायत है। 

iii.DG के आदेश के बाद खोले गए दो NSS खातों के लिए: खोला गया पहला खाता मौजूदा योजना के अनुसार ब्याज दर प्राप्त करेगा। जबकि, दूसरा खाता, जो पहले खाते के बाद खोला गया था, उसमें बकाया शेष राशि पर प्रचलित डाकघर बचत खाता (POSA) दर लागू होगी।

  • दोनों खातों में जमा की गई राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू जमा सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अतिरिक्त जमा राशि है, तो निवेशक को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
  • इन दोनों खातों पर 1 अक्टूबर, 2024 से 0% ब्याज दर लागू होगी।

iv.दो से अधिक NSS-87 खाते: तीसरे और उसके बाद के खातों पर कोई ब्याज दर नहीं दी जाएगी। मूल राशि वापस कर दी जाएगी।

v.नाबालिग के नाम से खोला गया PPF खाता: ऐसे अनियमित खातों के लिए POSA ब्याज दर का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग की आयु 18 वर्ष (खाता खोलने के लिए पात्र आयु) नहीं हो जाती। उसके बाद, लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।

  • ऐसे खातों के लिए परिपक्वता अवधि की गणना नाबालिग के वयस्क होने की तिथि से की जाएगी, यानी वह तिथि जिससे व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है जो खाता खोलने के लिए पात्र है।

vi.एक से अधिक PPF खाते: प्राथमिक खाते पर योजना दर के अनुसार ब्याज मिलेगा, बशर्ते जमा राशि वार्षिक सीमा के भीतर हो।

द्वितीयक खाते में शेष राशि को प्राथमिक खाते में विलय कर दिया जाएगा, बशर्ते प्राथमिक खाता लागू वार्षिक निवेश सीमा के भीतर रहे।

  • विलय के बाद, प्राथमिक खाते पर प्रचलित योजना दर के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा।
  • यदि द्वितीयक खाते में कोई अतिरिक्त शेष राशि है, तो उसे 0% ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
  • प्राथमिक और द्वितीयक खाते के अलावा, कोई भी अतिरिक्त खाता उस खाते को खोलने की तिथि से कोई ब्याज दर अर्जित नहीं करेगा।

vii. NRI PPF खातों का विस्तार: केवल NRI के उन सक्रिय PPF खातों के लिए, जो सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (PPF), 1968 के तहत खोले गए हैं, जहाँ फॉर्म H में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है, वे 30 सितंबर, 2024 तक POSA ब्याज दर प्राप्त करने के पात्र होंगे। खाताधारक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए जो खाते के चालू रहने के दौरान NRI बन गया हो। इसके बाद, उपर्युक्त खाते पर 0% ब्याज दर अर्जित होगी।

viii. नाबालिग के नाम से खोले गए छोटे बचत खाते (PPF और SSY को छोड़कर): नाबालिग के नाम से खोले गए अनियमित खातों को साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जा सकता है, जिसकी गणना खाते के लिए ब्याज दर के रूप में प्रचलित POSA दरों का उपयोग करके की जाती है।

ix.अभिभावक के बजाय दादा-दादी द्वारा खोले गए SSA का नियमितीकरण:दादा-दादी द्वारा खोले गए SSA, जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं, को कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता को संरक्षकता हस्तांतरित करनी होगी।

  • यदि किसी परिवार ने दो से अधिक SSA खोले हैं, जो SSY दिशानिर्देशों के पैरा 3 का उल्लंघन है, तो ऐसे अनियमित खाते बंद कर दिए जाएंगे।

वित्त मंत्रालय (MoF) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– निर्मला सीतारमण (राज्यसभा- कर्नाटक)
राज्य मंत्री (MoS)- पंकज चौधरी (निर्वाचन क्षेत्र- महाराजगंज, उत्तर प्रदेश (UP))