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CGA ने वित्त वर्ष 21 के लिए केंद्र के राजकोषीय घाटे को 9.3% बताया

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Centre’s fiscal deficit at 9-3% in FY21 newवित्त वर्ष 21 के लिए केंद्र सरकार के कंट्रोलर जनरल ऑफ़ एकाउंट्स(CGA) राजस्व-व्यय के आंकड़ों ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 9.3 प्रतिशत / 18.21 लाख करोड़ रुपये बताया, जो लगभग 27,194 करोड़ रुपये है। यह वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान(RE) 9.5 प्रतिशत से कम है।

संशोधित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य:

फरवरी 2020 में, सरकार ने राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ रुपये या GDP का 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया। लेकिन बाद में COVID-19 के कारण, फरवरी 2021 में, इसने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत / वित्त वर्ष 21 के लिए 18,48,655 करोड़ रुपये कर दिया।

CGA रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

i.CGA ने FY21 के लिए राजस्व घाटा 7.42 प्रतिशत / 16.32 ट्रिलियन रुपये बताया।

ii.प्राप्तियां: वित्त वर्ष 21 में सरकार की राजस्व प्राप्ति 16.32 ट्रिलियन रुपये थी, जो RE (15.55 ट्रिलियन रुपये) से लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।

iii.व्यय: वित्त वर्ष 21 के लिए कुल व्यय 35.11 ट्रिलियन रुपये था, जो 34.50 ट्रिलियन रुपये के RE से 1.8 प्रतिशत अधिक था। पूंजीगत व्यय 13,568 करोड़ रुपये घटाकर 4.24 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।

iv.अप्रैल 2021: अप्रैल 2021 के CGA आंकड़ों के अनुसार, कुल खर्च 2.26 ट्रिलियन रुपये था, जबकि अप्रैल 2020 में यह 3.07 ट्रिलियन रुपये था। पूंजीगत व्यय 47,126 करोड़ रुपये था और कुल प्राप्तियां 1.48 ट्रिलियन रुपये थी।

राजकोषीय घाटे के बारे में:

i.यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान फंड में कुल प्राप्तियों पर भारत की संचित निधि से कुल खर्च की अधिकता है।

ii.नोट – राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूंजीगत और राजस्व व्यय) – सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋण की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ)।

हाल के संबंधित समाचार:

कंट्रोलर जनरल ऑफ़ एकाउंट्स (CGA) द्वारा 31 मार्च, 2021 को जारी आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल-फरवरी) के 11 महीनों के लिए राजकोषीय घाटा 14.05 लाख करोड़ रुपये रहा।

कंट्रोलर जनरल ऑफ़ एकाउंट्स (CGA) के बारे में:

i.वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में CGA भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं।

ii.संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत वार्षिक विनियोग लेखा (सिविल) और केंद्रीय वित्त लेखे CGA द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

iii.केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व MP और पूर्व राष्ट्रपतियों के संबंध में पब्लिक सेक्टर बैंक्स (PSB) के माध्यम से पेंशन का वितरण करने की जिम्मेदारी है।

iv.वर्तमान CGA – श्रीमती सोमा रॉय बर्मन (24वां CGA, 1 दिसंबर 2019 से)