वित्त मंत्रालय (MoF) ने विभिन्न हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य सृजन के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत करने और प्रेरित करने के उद्देश्य से एक संशोधित प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है।
- पिछली PLI योजना केवल पूर्णकालिक निदेशकों (WTD) – प्रबंध निदेशक (MD) & मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) और कार्यकारी निदेशकों तक ही सीमित थी।
- संशोधित योजना मुख्य प्रबंधक और उससे ऊपर के पद के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी लागू होती है।
- यह संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और निजी क्षेत्र के बैंकों (PvSB) के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मौजूदा व्यापक मुआवजा असमानता को कम करेगा।
नोट: नौकरी की जिम्मेदारी और रैंक के समान स्तर के लिए, एक PSB का एक वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में एक PSB अधिकारी के पारिश्रमिक से कई गुना अधिक कमाता है।
मुख्य बिंदु
i.राष्ट्रीयकृत बैंकों के MD & CEO और कार्यकारी निदेशकों और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों (CMD) तथा उप प्रबंध निदेशकों (DMD) के लिए PLI की अधिकतम सीमा उनके वार्षिक मूल वेतन का 100% निर्धारित की गई है।
ii.दूसरी ओर, मुख्य महाप्रबंधक (CGM) और महाप्रबंधक (GM) तथा उप महाप्रबंधक (DGM) और सहायक महाप्रबंधक (AGM) के पद पर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए PLI की अधिकतम सीमा उनके वार्षिक मूल वेतन का क्रमशः 90% और 80% निर्धारित की गई है।
- मुख्य प्रबंधक के लिए यह अधिकतम सीमा 70% निर्धारित की गई है।
iii.मुख्य प्रबंधक और उससे ऊपर के पद पर सभी स्थायी कर्मचारी, जिनमें पार्श्व नियुक्तियां और प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी शामिल हैं, अब PLI का लाभ उठा सकेंगे और इसका भुगतान एक ही किश्त में नकद किया जाएगा।
पात्रता:
i.PLI योजना को संचालित करने के लिए पात्र होने के लिए, प्रत्येक बैंक को चार मानदंडों में से कम से कम तीन को पूरा करना होगा, जिसमें संपत्ति पर सकारात्मक रिटर्न (RoA) और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, या यदि शुद्ध NPA 1.5% से अधिक है, तो वित्तीय वर्ष के शुरुआती शुद्ध NPA में 25 आधार अंकों या उससे अधिक की कमी होनी चाहिए।
ii.अन्य मानदंडों: लागत से आय अनुपात (CIR) 50% से अधिक नहीं होना चाहिए या यदि यह अधिक है तो CIR में कम से कम साल-दर-साल सुधार होना चाहिए; और न्यूनतम नियामक आवश्यकता के अनुसार पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति (CRAR) अनुपात प्लस 200 आधार अंक या उससे अधिक में शामिल हैं।
iii.बैंकों के प्रदर्शन – दक्षता, व्यवसाय, परिसंपत्ति गुणवत्ता और वित्तीय समावेशन (बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधारों सहित) का मूल्यांकन करने के लिए 4 समान भारित पैरामीटर तैयार किए गए हैं।
iv.योजना के अनुसार, WTD के लिए PLI भुगतान का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जाएगा; तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बैंक का बोर्ड अनुमोदन करेगा।
PLI को लागू करने के लिए समिति
i.MoF के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव M. नागराजू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है।
इस समिति में अतिरिक्त सचिव (DFS), संयुक्त सचिव (बेकिंग) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुख्य कार्यकारी शामिल हैं, जो PLI के लिए PSB में शासन तंत्र का विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे।
ii.समिति PLI योजना के तहत विचार किए जाने वाले पात्र बैंकों और PLI योजना के लिए अपात्र अधिकारियों की सूची भी प्रदान करेगी।
वित्त मंत्रालय के बारे में:
केंद्रीय मंत्री– निर्मला सीतारमण (राज्यसभा- कर्नाटक)
राज्य मंत्री– पंकज चौधरी (निर्वाचन क्षेत्र- महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)