राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त, सुशील चंद्रा को भारत का 24 वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) नियुक्त किया। वह सुनील अरोड़ा की जगह लेते हैं जिनका कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हुआ था। सुशील चंद्रा 13 अप्रैल, 2021 को कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 2022 के मध्य में समाप्त होगा।
- उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसरण में नियुक्त किया गया था।
- वह गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के संचालन की देखरेख करेंगे, जो 2022 तक समाप्त होने वाली है।
सुशील चंद्र के बारे में:
- वह 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कराधान और जांच के क्षेत्रों में काम किया है।
- नियुक्ति से पहले, सुशील चंद्रा सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 15 फरवरी 2019 से चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत थे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के बारे में तथ्य:
भारत का CEC भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है।
कार्यकाल– CEC की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।
नियुक्तिकर्ता– CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आधार पर ही CEC को पद से हटाया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन (EC)- चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 ने EC को एक बहु–सदस्यीय निकाय बनाया, जो EC को 1 CEC और 2 EC के साथ 3 सदस्य आयोग बनाता है।
वर्तमान चुनाव आयुक्त– श्री राजीव कुमार, 1 रिक्त पद (क्योंकि सुशील चंद्रा को CEC के रूप में पदोन्नत किया गया)।
इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के बारे में:
यह कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
गठन: 25 जनवरी 1950
मुख्यालय: नई दिल्ली