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RBI ने 5 करोड़ रुपये से कम के बैंक एक्सपोजर के लिए चालू खाता नियमों में ढील दी

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RBI eases current account rules for bank exposures less than Rs 5 croreभारतीय बैंक संघ(IBA) से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, RBI ने 5 करोड़ रुपये से कम के बैंक एक्सपोजर के लिए चालू खाता (CA) नियमों में ढील दी है और कुछ प्रावधानों के तहत उधारकर्ताओं को बैंकिंग सिस्टम से CA, कॅश क्रेडिट(CC) और ओवरड्राफ्ट(OD) खोलने की अनुमति दी है।

  • पृष्ठभूमि: इससे पहले अगस्त 2020 में, RBI ने बैंकों द्वारा CA खोलने और संचालित करने के निर्देशों को संशोधित किया और CC/OD का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए बैंकों को CA खोलने से प्रतिबंधित कर दिया।

CA खोलने के लिए प्रमुख प्रावधान:

i.5 करोड़ रुपये से कम का बैंक एक्सपोजर: 

  • RBI ने बैंकिंग प्रणाली में 5 करोड़ रुपये से कम के कर्जदारों के लिए CA खोलने या बैंकों द्वारा CC/OD सुविधा के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं जारी किया है।
  • शर्त: उन उधारकर्ताओं को बैंक (बैंकों) को सूचित करना चाहिए, जब उनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त क्रेडिट सुविधाएं 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक तक पहुंच जाती हैं।

ii.5 करोड़ रुपये/अधिक का बैंक एक्सपोजर:

  • RBI ने 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बैंकिंग प्रणाली के जोखिम वाले उधारकर्ताओं को उन बैंकों में से किसी एक के साथ CA बनाए रखने की अनुमति दी है, जिनके पास CC/OD सुविधा है।
  • शर्त: केवल तभी जब बैंक के पास उस उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के जोखिम का कम से कम 10 प्रतिशत हो।

अन्य विनियम:

i.RBI ने अन्य उधार देने वाले बैंकों को इस शर्त पर केवल संग्रह खाते खोलने की अनुमति दी है कि ऐसे खातों में जमा राशि को CC/OD खाते में प्राप्त करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर भेज दिया जाता है।

ii.जिस बैंक में सबसे अधिक एक्सपोजर होता है, वह CA खोलने में सक्षम होता है जब किसी भी ऋणदाता के पास उधारकर्ता के लिए कम से कम 10 प्रतिशत एक्सपोजर नहीं होता है।

iii.गैर-उधार देने वाले बैंकों को CA खोलने की अनुमति नहीं है।

iv.निर्देश के प्रावधान बैंकों, सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) पर लागू होते हैं, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFC), नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट(NABARD), NHB(राष्ट्रीय आवास बैंक), EXIM बैंक और स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया(SIDBI) शामिल हैं।

v.RBI ने उन बैंकों को अनुमति दी है जो उधारकर्ता के एस्क्रो खाते/CC/OD खाते में धनराशि स्थानांतरित करने से पहले ऐसे खातों से शुल्क/प्रभार डेबिट करने के लिए संग्रह खाते रखते हैं।

vi.RBI द्वारा बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर और उस एक्सपोजर में बैंक के हिस्से के संबंध में सभी खातों की नियमित रूप से निगरानी करें।

नोट – उधारकर्ता जो CC/OD सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें वर्तमान नियम के अनुसार CA बनाए रखने की अनुमति है।

हाल के संबंधित समाचार:

04 अगस्त, 2021 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चालू खाता खोलने पर संशोधित नियमों को लागू करने के लिए बैंकों के लिए समयसीमा को बढ़ाकर 30 अक्टूबर, 2021 तक 3 महीने कर दिया।

ओवरड्राफ्ट (OD) के बारे में:

i.यह एक क्रेडिट सुविधा है जो बैंकों द्वारा ग्राहकों को अपने बचत या चालू खाते से पैसे का उपयोग करने या निकालने की अनुमति देने के लिए प्रदान की जाएगी, भले ही कोई शेष राशि या न्यूनतम शेष राशि स्वीकृत सीमा तक न हो।

ii.OD एक स्वीकृत ऋण की तरह काम करेगा लेकिन बैंक उपयोग की गई राशि पर केवल उस समय के लिए ब्याज वसूलेंगे जब इसका उपयोग किया जाएगा।