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नई दिल्ली में आयोजित 50वीं बैठक GST काउंसिल की मुख्य विशेषताएं

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50th GST Council Meeting Highlights 28% GST rate on full value of online gaming

11 जुलाई, 2023 को वित्त मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

50वीं GST काउंसिल की बैठक के दौरान कवर किए गए मामले

i.वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में लिए गए दर संबंधी निर्णयों के साथ-साथ स्पष्टीकरण जारी किया गया और दर नियमित किया गया।

ii.विभिन्न मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों पर चर्चा की गई।

iiiजिन राज्यों ने AG-प्रमाणित दावे प्रस्तुत किए हैं, उन्हें मुआवजा उपकर बकाया पर स्पष्टीकरण का भुगतान कर दिया गया है, और जिन राज्यों ने अभी तक अपने AG प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें भी इसे जमा करने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

GST काउंसिल की बैठक: 50वां मील का पत्थर

i.GST काउंसिल की 50वीं बैठक के मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (अध्यक्ष) ने काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति में ‘GST काउंसिल- 50 स्टेप्स टुवार्ड्स ए जर्नी’ शीर्षक से एक लघु वीडियो फिल्म जारी की।

  • यह फिल्म GST काउंसिल के विकास को दर्शाती है और हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

ii.इस मील के पत्थर को मनाने के लिए, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल (CPMG), दिल्ली ने काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों को एक विशेष कवर और अनुकूलित ‘माई स्टैम्प’ भेंट किया।

सिफ़ारिशें- मुख्य भाग

GST कर दरों में परिवर्तन, व्यापार की सुविधा के उपायों और GST में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

GST कर दरों में परिवर्तन:

I.वस्तुओं पर GST दरों से संबंधित सिफारिशें

  1. वस्तुओं की GST दरों में परिवर्तन:

स्नैक पेलेट्स पर GST, अर्ध-तैयार घटक जो स्नैकिंग उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, वह 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसमें बिना पकाए, बिना तले हुए और बाहर निकाले गए स्नैक पैलेट शामिल हैं।

  • पिछली अवधि के दौरान कच्चे/बिना तले हुए स्नैक्स पेलेट्स पर GST के भुगतान को ‘जैसा है’ के आधार पर नियमित किया जाएगा।

B.सामान से संबंधित अन्य परिवर्तन:

i.व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित डिनुटुक्सिमाब (क्वार्जिबा), एक दुर्लभ कैंसर दवा, पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) का छूट हुआ है।

ii.राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ Bमारियों के लिए विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दवाओं और भोजन (FSMP) पर IGST छूट हुआ, जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा आयात किया जाता है।

iii.कृषकों द्वारा सहकारी समितियों तक कच्चे कपास की आपूर्ति के लिए कर योग्य रिवर्स चार्ज तंत्र ज़ारी की है।

iv.नकली ज़री धागे या सूत पर GST को 12% से घटाकर 5% किया गया और पिछले GST भुगतानों को ‘जैसा है’ आधार पर नियमित किया गया है।

v.इसकी प्रविष्टि 52B में संशोधन करके मुआवजा उपकर अधिसूचना में निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करने वाले उपयोगिता वाहनों को शामिल करना है।

  • ये पैरामीटर हैं लंबाई 4000 mm से अधिक, इंजन क्षमता 1500 cc से अधिक और 170 mm और उससे अधिक का ग्राउंड क्लीयरेंस होना और स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट करना है कि ‘ग्राउंड क्लीयरेंस’ का मतलब बिना लोड वाली स्थिति में ग्राउंड क्लीयरेंस है।

vi.बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए LD (लिंज़-डोनाविट्ज़) स्लैग पर GST दर को 18% से घटाकर 5% किया गया।

vii.18 जुलाई, 2022 से पहले आघात, रीढ़ और आर्थ्रोप्लास्टी प्रत्यारोपण मामलों का ‘जैसा है आधार’ पर 

viii.मछली में घुलनशील पेस्ट पर GST को 18% से घटाकर 5% किया गया और पिछले GST भुगतानों को ‘जैसा है के आधार’ पर नियमित किया गया।

ix.सूखे नारियल मामलों का 1 जुलाई, 2017 से 27 जुलाई, 2017 तक ‘जैसा है आधार’ पर  

x.मुआवजा उपकर लगाने के लिए पान मसाला, तंबाकू उत्पादों आदि के लिए पूर्व यथामूल्य दर की अधिसूचना जारी की गई है।

xi.सोना, चांदी या प्लैटिनम आयात पर IGST छूट के लिए निर्दिष्ट बैंकों की सूची में RBL बैंक और ICBC बैंक को शामिल करना है।

  • विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुबंध 4B (HBP) के अनुसार ऐसे IGST छूट के लिए पात्र बैंकों/संस्थाओं की सूची का अद्यतन करना है।

xii.नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार अधिसूचनाओं में परिणामी परिवर्तन करना है।

xiii.1 अक्टूबर, 2019 से पहले सुपारी के पत्तों से बनी प्लेटों और कपों पर GST के मुद्दों का नियमितीकरण करना है।

Xiv.1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक बायोमास ब्रिकेट पर GST मुद्दों का नियमितीकरण।

II.सेवाओं पर GST दरों से संबंधित सिफारिशें

A.सेवाओं की GST दरों में बदलाव

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर GST छूट को निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समान सेवाओं तक बढ़ाया जा सकता है।

B.सेवाओं से संबंधित अन्य परिवर्तन

I.गुडस ट्रांसपोर्टस एजेंसी (GTA) को अब फॉरवर्ड चार्ज के तहत GST का भुगतान करने के लिए वार्षिक घोषणा पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए इस विकल्प को चुनते हैं, जब तक कि वे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) पर वापस लौटने का विकल्प नहीं चुनते तो यह स्वचालित रूप से भविष्य के वर्षों के लिए लागू होगा।

ii.GTA के लिए फॉरवर्ड चार्ज के तहत GST का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग करने की समय सीमा पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है, जो उसी वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होगी।

iii.किसी निदेशक द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किसी कंपनी को प्रदान की गई सेवाएँ, जैसे अचल संपत्ति किराए पर लेना, RCM के तहत कर योग्य नहीं हैं।

iv.यदि एक सेवा के हिस्से के रूप में और सिनेमा प्रदर्शनी सेवा से अलग प्रदान किए जाते हैं तो सिनेमा हॉल में आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर रेस्तरां सेवाओं के रूप में कर लगाया जाता है।

  • जब सिनेमा टिकट और भोजन/पेय पदार्थ को एक समग्र आपूर्ति के रूप में बंडल किया जाता है, तो पूरी आपूर्ति पर सिनेमा प्रदर्शनी सेवा पर लागू दर पर कर लगाया जाता है।

III.कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह (GoM) की दूसरी रिपोर्ट

GST काउंसिल के अनुसार, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की एक समान कर दर लागू की जाएगी। कर कैसीनो के लिए खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य, घुड़दौड़ के लिए सट्टेबाजों/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव के पूरे मूल्य और ऑनलाइन गेमिंग के लिए लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर आधारित होगा।

पृष्ठभूमि:

कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान को संबोधित करने के लिए एक GoM का गठन किया गया था। उन्होंने दो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं (प्रारंभिक रिपोर्ट जून 2022 में 47वीं GST काउंसिल की बैठक के दौरान और दूसरी 50वीं GST बैठक से पहले), लेकिन कर दरों पर कोई सहमति नहीं बनी। फिर 28%कर दर का अंतिम निर्णय GST काउंसिल द्वारा किया गया।

व्यापार की सुविधा के उपाय:

i.माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2023:

  • काउंसिल ने प्रस्तावित GST अपीलीय न्यायाधिकरण की सुचारू स्थापना और कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियमों की सिफारिश किया।
  • वित्त अधिनियम, 2023 की अधिसूचना: काउंसिल ने सुझाव दिया कि वित्त अधिनियम, 2023 में GST अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधानों को केंद्र 1 अगस्त, 2023, ट्रिब्यूनल के शीघ्र कार्यान्वयन की अनुमति द्वारा 1.4.2023 से अधिसूचित किया जाए।
  • महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का नामांकन: काउंसिल ने CGST अधिनियम, 2017 की धारा 110(4)(B)(iii) के अनुसार, खोज सह चयन समिति के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के नामांकन की सिफारिश किया।
  • राज्य पीठों की चरणबद्ध स्थापना: काउंसिल ने चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे GST अपीलीय न्यायाधिकरण की राज्य पीठों की स्थापना करने का निर्णय लिया।

ii.वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न: काउंसिल ने फॉर्म GSTR-9 और फॉर्म GST R-9C की विभिन्न तालिकाओं के लिए FY 2021-22 में प्रदान की गई छूट जारी रखने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए, 2 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न (फॉर्म GSTR-9/9A) दाखिल करने से छूट FY 2022-23 के लिए बढ़ा दी जाएगी।

iii.करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, CGST नियम, 2017 के नियम 46 के खंड (F) में संशोधन किया गया है ताकि कर चालान पर केवल प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज किया जा सके, न कि प्राप्तकर्ता का नाम और पूरा पता। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) द्वारा या उसके माध्यम से या किसी अपंजीकृत प्राप्तकर्ता को OIDAR (ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस और पुनर्प्राप्ति) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामलों में सेवा प्रदान करवाता है।

iv.CGST अधिनियम, 2017 की धारा 148 के तहत विशेष प्रक्रिया प्रदान की जाएगी ताकि पंजीकृत व्यक्तियों के TRAN-1/ TRAN-2 दावों के संबंध में उचित अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील को मैन्युअल रूप से दायर किया जा सके, जो भारत संघ v/s फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में दायर किया गया है।

  • CGST नियम, 2017 के नियम 108(1) और नियम 109(1) में संशोधन किया जाएगा ताकि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मैन्युअल रूप से अपील दायर की जा सके।

v.CGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत काउंसिल ने फॉर्म GSTR-4, फॉर्म GSTR-9 और फॉर्म GSTR-10 रिटर्न दाखिल न करने वालों के संबंध में माफी योजनाओं का विस्तार करने, पंजीकरण रद्द करने को रद्द करने और जारी किए गए मूल्यांकन आदेशों को वापस लेने की सिफारिश 31 अगस्त 2023 तक की है।

vi.ISD तंत्र स्पष्टीकरण:काउंसिल ने इनपुट सेवा वितरक (ISD) तंत्र को स्पष्ट करने की सिफारिश की। इसमें प्रस्तावित किया गया कि वर्तमान GST प्रावधानों के अनुसार सामान्य इनपुट सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष से विशिष्ट संस्थाओं तक इनपुट कर  क्रेडिट का वितरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए। हालाँकि, ऐसी सामान्य इनपुट सेवाओं के लिए ISD तंत्र को अनिवार्य बनाने के लिए GST कानून में एक संभावित संशोधन पेश किया जा सकता है।

GST में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय:

i.काउंसिल ने CGST नियम, 2017 के साथ-साथ उन राज्यों के SGST नियम, 2017 में नियम 138F डालने की सिफारिश की है,अध्याय 71 उनके राज्यों के भीतर जो सोने और कीमती पत्थरों के अंतर-राज्य आंदोलन के लिए ई-वे बिल बनाने की आवश्यकता को अनिवार्य करना चाहते हैं। 

ii.CGST अधिनियम, 2017 की धारा 148 के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें तंबाकू, पान मसाला और अन्य समान वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा मशीनों के पंजीकरण और विशेष मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए पालन की जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी;

iii.CGST अधिनियम, 2017 में धारा 122A जोड़ी जाएगी जिसमें ऐसे निर्माताओं द्वारा मशीनों का पंजीकरण न कराने पर विशेष दंड का प्रावधान किया जाएगा;

iv.वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 123 के प्रावधानों, IGST अधिनियम की धारा 16 में संशोधन, 1 अक्टूबर, 2023 से अधिसूचित किया जाएगा।

v.IGST अधिनियम 2017 की धारा 16(4) के तहत  तम्बाकू, पान मसाला और अन्य समान वस्तुओं और मेंथा तेल के निर्यात के संबंध में IGST रिफंड मार्ग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।

vi.काउंसिल ने पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और GST में नकली और धोखाधड़ी वाले पंजीकरण के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए CGST नियम, 2017 में संशोधन किया है।

पूर्ण संशोधन यहां देखें

vii.ITC अंतर के लिए तंत्र (फॉर्म GSTR-2B और फॉर्म GSTR-3B): काउंसिल ने एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर फॉर्म GSTR-2B की तुलना में फॉर्म GSTR-3B में दावा किए गए अतिरिक्त ITC के संबंध में करदाताओं को सिस्टम-आधारित सूचना देने की सिफारिश की।

  • करदाताओं के पास कारण समझाने या अंतर को सुधारने के लिए एक स्वत: अनुपालन प्रक्रिया होगी। ITC विसंगतियों को कम करने और GST में ITC सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम 59(6) में संशोधन के साथ नियम 88D और फॉर्म DRC-01C को CGST नियम, 2017 में जोड़ा जाएगा।

vii.पंजीकरण आवेदकों के जोखिम-आधारित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए पुडुचेरी में पायलट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुजरात और पुदुचेरी में सिस्टम की तत्परता परीक्षण के बाद, आंध्र प्रदेश पायलट में शामिल होने के लिए तैयार है।

viii.GST काउंसिल ने GST मामलों पर ज्ञान साझा करने और प्रशासनिक और निवारक उपायों के लिए समन्वित प्रयासों के लिए राज्य और केंद्रीय GST प्रशासन दोनों के GST अधिकारियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाने की सिफारिश की है।

ix.काउंसिल ने IT सिस्टम सुधारों पर मंत्रियों के समूह (GoM) की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की।

  • GoM ने GST में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने, जोखिम प्रबंधन के लिए तीसरे पक्ष के डेटा का अधिक उपयोग और आपूर्ति श्रृंखला में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम आधारित उपायों के माध्यम से GST में धोखाधड़ी को कम करने के उपायों की सिफारिश की है।