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DPIIT द्वारा पीने योग्य पानी की बोतलों और लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए QCO अधिसूचित किए

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Ministry sanctions new quality control orders on potable water bottle

5 जुलाई 2023 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने उपभोक्ताओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पीने योग्य पानी की बोतलों और लौ पैदा करने वाले लाइटर पर नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अधिसूचित किए।

  • लौ पैदा करने वाले लाइटर(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023
  • पीने योग्य पानी की बोतलें (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023

नोट: यह अधिसूचना की तारीख से छह महीने बाद लागू होगा।

पीने योग्य पानी की बोतलों के लिए नया QCO:

यह तांबे, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बनी पीने योग्य पानी की बोतलों के उत्पादन और आयात के लिए उपयुक्त भारतीय मानक (IS) के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाता है।

लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए नया QCO:

यह घरेलू बाजार के लिए निर्मित या भारत में आयातित लौ लाइटर के लिए ‘सेफ़्टी स्पेसिफिकेशन फ़ोर  लाइटर ‘ और ‘सेफ़्टी स्पेसिफिकेशन फ़ोर यूटिलिटी लाइटर’ के लिए IS के तहत अनिवार्य प्रमाणीकरण को अनिवार्य करता है। लौ और स्पार्क दो प्रकार के लाइटर उपलब्ध हैं।

प्रमुख बिंदु:

i.घरेलू सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन देने के लिए, सरकार ने QCO को लागू करने की समयसीमा में छूट प्रदान की है।

  • छोटे उद्यमों के लिए, यह QCO इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 9 महीने से प्रभावी होगा।
  • सूक्ष्म उद्यमों के लिए, यह QCO इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 12 महीने से प्रभावी होगा।
  • इसका उद्देश्य सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करते हुए और व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हुए उनके हितों की रक्षा करना है।

ii.नए मानक विश्व स्तरीय उत्पादों के निर्माण के लिए एक गुणवत्तापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेंगे और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी योगदान देंगे।

QCO क्यों?

i.घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ताओं के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना है।

ii.विनिर्माण गुणवत्ता मानकों में सुधार करना और “आत्मनिर्भर भारत” या सेल्फ़ रिलेयंट इंडिया के माध्यम से ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों के ब्रांड मूल्य को बढ़ाना है।

iii.BIS अधिनियम, 2016 के अनुसार, नए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के तहत गैर-भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)-प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री निषिद्ध है।

  • पहली बार उल्लंघन पर दो साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना होगा।
  • बाद के अपराधों के मामले में, न्यूनतम जुर्माना 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा और यह सामान या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

मानक चिह्न

क्रम संसामान या लेखभारतीय मानकभारतीय मानक का शीर्षक
1लौ पैदा करने वाले लाइटरIS/ISO 9994: 2018लाइटर – सुरक्षा विशिष्टता
IS/ISO 22702: 2018यूटिलिटी लाइटर- सुरक्षा विशिष्टताएँ
2पीने योग्य पानी की बोतलेंIS 17803:2022पीने योग्य पानी की बोतलें (तांबा, स्टेनलेस स्टील,

एल्यूमिनियम)

DPIIT की भूमिका:

i.DPIIT ने BIS के साथ साझेदारी में 317 उत्पाद मानकों को कवर करते हुए 64 नए QCO विकसित किए हैं।

ii.QCO का मसौदा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा और विधायी मामलों के विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

iii.अनुमोदन पर, QCO को 60 दिनों की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें सदस्य देशों से टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी।

iv.DPIIT भारत में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, उत्पाद मैनुअल और अन्य आवश्यक घटक भी विकसित कर रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री- पीयूष गोयल (राज्यसभा-महाराष्ट्र)

राज्य मंत्री- अनुप्रिया सिंह पटेल; सोम प्रकाश