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RBI ने गैर-बैंकों को CPS – RTGS, NEFT में भाग लेने की अनुमति दी

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28 जुलाई 2021 को, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) ने गैर-बैंकों को चरणबद्ध तरीके से अपनी सेंटरलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम्स (CPS) अर्थात रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम में भाग लेने की अनुमति दी।

  • पहले चरण में, अधिकृत गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स(PSP) जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटरों को CPS में प्रत्यक्ष सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी।

पृष्ठभूमि:

i.अप्रैल 2021 में, FY22 के लिए पहली द्वि-मासिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, RBI ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए NEFT और RTGS जैसी CPS सुविधाओं की सदस्यता का विस्तार करने का उल्लेख किया था।

ii.वर्तमान प्रतिभागी: अब तक, RBI ने बैंकों और कुछ चयनित गैर-बैंकों जैसे स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों, स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों, केंद्रीय प्रतिपक्षों, खुदरा भुगतान प्रणाली संगठनों, NABARD (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट), EXIM बैंक और DICGC (डिपाजिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन) को CPS में भाग लेने और एक्सेस करने के लिए मंजूरी दी है।

  • अब तक, बैंक गैर-बैंकों की भुगतान और निपटान आवश्यकताओं के लिए सेवाएं प्रदान करते रहे हैं।

गैर-बैंकों द्वारा CPS के लिए सीधी पहुंच:

i.वित्तीय प्रणाली में निपटान जोखिम को कम करने और सभी उपयोगकर्ता वर्गों तक डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, RBI ने गैर-बैंकों को CPS के लिए सीधी पहुंच प्रदान की है।

ii.गैर-बैंकों को एक अलग स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मेसेजिंग सिस्टम(IFSC) मिलेगा, इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क (INFINET) की सदस्यता और CPS के साथ संवाद करने के लिए संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (SFMS) का उपयोग करेंगे।

iii.उन्हें RBI के साथ एक निपटान खाता बनाए रखने और RBI के साथ अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली (ई-कुबेर) में एक चालू खाता खोलने की भी अनुमति होगी।

iv.CPS के लिए सीधी पहुंच के लाभ:

  • CPS की पहुंच बैंकों पर गैर-बैंकों की निर्भरता, बैंकों के माध्यम से भुगतान को रूट करने की लागत और भुगतान के लिए लगने वाले समय को कम करेगी।
  • यह गैर-बैंकों को ग्राहकों की जानकारी की सुरक्षा करने और भुगतान की अंतिमता में अनिश्चितता को दूर करने में भी सक्षम करेगा (क्योंकि निपटान केंद्रीय बैंक के पैसे में किया जाता है)।

गैर-बैंक PSP के लिए पात्र मानदंड:

i.उन्हें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत RBI से एक वैध सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑथोरैसेशन(CoA) होना चाहिए।

ii.इसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत भारत में शामिल किया जाना चाहिए।

  • भारत के बाहर निगमित संस्थाएं अपने स्थानीय कार्यालयों को CPS के तहत सभी कार्यों को करने के लिए सशक्त बना सकती हैं।

iii.उनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपये या CoA के अनुसार निर्धारित, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए।

iv.उन्हें एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रणाली और पर्याप्त तकनीकी क्षमता और प्रणाली की तैयारी की आवश्यकता है जिसमें साइबर लचीलापन शामिल है।

अपात्रता: गैर-बैंक PSP CPS में अपने लेनदेन के निपटान की सुविधा के लिए RBI से किसी भी इंट्रा-डे लिक्विडिटी (IDL) सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें उप-सदस्यों को प्रायोजित करने की भी अनुमति नहीं है।

नोट – ये निर्देश PSS अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के तहत जारी किए गए हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

RBI ने RTGS और NEFT के माध्यम से संस्थाओं द्वारा किए गए 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी भुगतान लेनदेन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) की शुरुआत की घोषणा की।

RBI ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के तहत थोक भुगतान प्रणाली को 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के सभी दिनों (24X7) पर उपलब्ध कराया।

गैर-बैंकों के बारे में:

गैर-बैंकों में PSP और नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कम्पनीज (NBFC) शामिल हैं। वे RBI, PFRDA   (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी), IRDAI(इन्शुरन्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी), SEBI(सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया), आदि जैसे वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित होते हैं।

RTGS और NEFT के बारे में:

i.RTGS एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहां यह फंड ट्रांसफर के निरंतर और वास्तविक समय के निपटान की अनुमति देता है, व्यक्तिगत रूप से लेनदेन के आधार पर (बिना नेटिंग के) (2004 में पेश किया गया)।

ii.NEFT एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है जो एक बैंक के खाते से दूसरे खाते में धन के हस्तांतरण की अनुमति देती है (2005 में शुरू की गई)।

iii.NEFT और RTGS सिस्टम दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 से 24x7x365 उपलब्ध कराए गए थे।