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CGTMSE ने MSE के लिए गारंटी कवरेज को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया

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CGTMSE ups guarantee coverage for MSEs

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) ने MSE के लिए अपनी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत गारंटी कवरेज की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रति उधारकर्ता कर दिया है, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) को उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए है। 

  • उद्देश्य: MSE को ऋण देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, सदस्य वित्तीय संस्थानों और विदेशी बैंकों को प्रोत्साहित करना है।

पृष्ठभूमि: केंद्रीय बजट 2023-24 में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 अप्रैल, 2023 से MSE  के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में सुधार की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

i.MSE खंड के लिए ऋण वृद्धि को वर्ष-दर-वर्ष ( y-o-y) (24 फरवरी, 2023 तक) में 13.2% तक कम करने के संबंध में परिवर्तन किए गए हैं, जो y-o-y (25 फरवरी, 2022 तक) 24% से कम हो गए हैं।

  • परिवर्तन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हैं।

ii.कानूनी कार्रवाई से छूट की सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।

iii.24 फरवरी, 2023 तक MSE के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का क्रेडिट 25 फरवरी, 2022 को 5,18,873 करोड़ रुपये की तुलना में 5,87,494 करोड़ रुपये था।

iv.वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF) में कमी की गई थी, जिसे उधारकर्ताओं को दिया जाता है।

  • 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, AGF को 0.75% से घटाकर 0.37% कर दिया गया और 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए इसे 1.10% से घटाकर 0.55% कर दिया गया।
  • 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए AGF 0.60% है, यह 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए लगभग 1.20% था और 2 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए यह 1.35% है।

नोट – पहले, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 50 लाख रुपये का एकल स्लैब मौजूद था, जिसके लिए AGF 1.20% था।

v.इस प्रकार अब सीमा के बढ़ने के कारण, संपार्श्विक / तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए MSE को क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है (जो पहले केवल 2 करोड़ रुपये के ऋण तक लागू था)।

MSE के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के बारे में:

i.MSME मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने MSE के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम को लागू करने के लिए CGTMSE नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की।

ii.यह स्कीम औपचारिक रूप से MSE को संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2000 को शुरू की गई थी और 1 जनवरी 2000 से प्रभावी है। CGTMSE के कोष में सरकार और SIDBI द्वारा क्रमशः 4:1 के अनुपात में योगदान दिया जा रहा है।

iii.स्कीम  में संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट सुविधा (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी) शामिल है जो पात्र ऋण संस्थानों द्वारा नए और मौजूदा MSE को उधार सीमा (जो अब बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई थी) तक विस्तारित की गई है।

iv.क्रेडिट गारंटी स्कीम एक ऋणदाता को आश्वस्त करती है कि यदि एक MSE इकाई जिसने स्वयं को संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट सुविधाओं (निधि-आधारित और/या गैर-निधि आधारित) का लाभ उठाया है, अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहती है, तब ट्रस्ट क्रेडिट सुविधा के 75-85 प्रतिशत के नुकसान की भरपाई कर लेगा।

नोट – CGTMSE के कोष में 30 मार्च 2023 को 8,000 करोड़ रुपये की राशि डाली गई थी। 

मिनिस्ट्री ऑफ़ माइक्रो, स्माल एंड मेडियम इंटरप्राइजेज के बारे में:

केंद्रीय मंत्री – नारायण टाटू राणे (राज्यसभा महाराष्ट्र)
राज्य मंत्री (MoS) – भानु प्रताप सिंह वर्मा (निर्वाचन क्षेत्र- जालौन, उत्तर प्रदेश)