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SEBI ने म्युचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया

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Sebi raises overseas exposure limit for mutual fund houses to USD 1 bnसिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) ने म्यूचुअल फंड (MF) हाउस के लिए विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 600 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 1 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया है। विदेशों में निवेश करने के लिए MF उद्योग की कुल सीमा 7 बिलियन अमरीकी डॉलर पर अपरिवर्तित रही।

  • इससे म्युचुअल फंड विदेशी प्रतिभूतियों में अपने कोष का कहीं अधिक हिस्सा आवंटित कर सकेंगे।
  • SEBI ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में प्रति MF विदेशी निवेश सीमा को 200 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर अधिकतम 300 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया है। समग्र उद्योग सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर तक अपरिवर्तित रही।

पहले के संवर्द्धन:

i.नवंबर 2020 में, SEBI ने प्रति MF हाउस में विदेशी निवेश की सीमा 300 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 600 मिलियन अमरीकी डालर कर दी थी, और ETF के लिए इसे 50 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 200 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया था।

ii.मई 2021 में,SEBI (VCF) विनियम, 1996 के तहत पंजीकृत AIF और VCF द्वारा विदेशी बाजारों में निवेश की कुल सीमा को SEBI ने 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 1,500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (~ 10,000 करोड़ रुपये) कर दिया। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

म्यूचुअल फंड (MF) के बारे में:

i.MF निवेशकों को यूनिट जारी करके और प्रस्ताव दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों के अनुसार प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करके संसाधनों को पूल करने का एक तंत्र है।

ii.यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में भारत में स्थापित पहला म्यूचुअल फंड था।

हाल के संबंधित समाचार:

12 अप्रैल 2021 को, SEBI ने AMC को संबंधित तिमाहियों (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर) के अंत से 21 दिनों के भीतर ट्रस्टियों को म्यूचुअल फंड / AMC की गतिविधियों पर QR जमा करने के लिए सूचित किया है।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) के बारे में:

स्थापना – 12 अप्रैल 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 के अनुसार। (पूंजीगत कंट्रोलर ऑफ़ कैपिटल इश्यूज (CCI) की जगह)
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष – अजय त्यागी