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RBI ने ई-जनादेश पर AFA मानदंडों के लिए समयसीमा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी

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RBI extends timeline till September 30, 2021 to comply with directions on recurring online transactions31 मार्च 2021 को, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकों को 6 महीने यानी 30 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से आवर्ती भुगतान के लिए ई-जनादेश पर AFA के लिए नए मानदंडों को स्थानांतरित करने के लिए समयरेखा बढ़ा दी।

पृष्ठभूमि:

  • ई-शासनादेश की रूपरेखा पहली बार अगस्त 2019 में RBI द्वारा जारी की गई थी और 31 मार्च 2021 तक की समयसीमा तय की गई थी।

उद्देश्य: ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी के लेनदेन से बचाना और ग्राहक सुविधा को बढ़ाना था।

ई-जनादेश:

  • यह RBI और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल भुगतान सेवा है।
  • यह जारीकर्ता बैंक और अन्य संस्थानों को अपने हस्तक्षेप के बिना उपयोगकर्ताओं के बैंक खाते से स्वचालित रूप से उल्लिखित राशि आवर्ती भुगतान (जैसे बीमा प्रीमियम, बिल भुगतान, ऋण किस्त संग्रह) की अनुमति देगा।

ई-जनादेश आवर्ती लेनदेन पर RBI द्वारा रूपरेखा:

i.जारीकर्ता द्वारा एडिशनल फैक्टर ऑफ़ ऑथेंटिकेशन (AFA) सत्यापन के साथ, ई-जनादेश सुविधा का चयन करने के लिए, कार्डधारक को एक बार पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

ii.कट-ऑफ (5,000 रुपये) से ऊपर के कार्ड / वॉलेट्स से ऑटो-डेबिट के लिए, एक अतिरिक्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्रदान किया जाना चाहिए।

iii.ई-जनादेश भुगतान से 5 दिन पहले बैंक को ग्राहकों को एक अधिसूचना भेजनी होती है। इसे कार्डधारक से प्री-ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन भी भेजना चाहिए, कार्ड से डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले और ग्राहक द्वारा पुष्टि करने के बाद ही इसे अनुमति दें।

iv.उपयोगकर्ता नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए किसी भी मोड (SMS, ईमेल इत्यादि) का चयन कर सकते हैं और कार्डधारक के पास उस विशेष लेनदेन से बाहर निकलने का विकल्प भी होगा।

v.पंजीकरण और पहले लेन-देन के दौरान ढांचे ने AFA के उपयोग को अनिवार्य कर दिया।

vi.उपयोगकर्ताओं को किसी भी बिंदु पर ई-जनादेश सुविधा से हटने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा होगी और उसी का लाभ उठाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

vii.AFA के बिना आवर्ती लेनदेन के लिए ई-जनादेश पंजीकृत कार्ड का प्रसंस्करण 30 सितंबर 2021 के बाद बंद कर दिया जाएगा।

हाल के संबंधित समाचार:

18 फरवरी 2021 को डॉ अरुण कुमार मेहता, IAS, वित्तीय आयुक्त, वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर (J & K) सरकार ने J&K में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ई-कुबेर भुगतान प्रणाली की औपचारिक शुरुआत की। J&K ई-कुबेर भुगतान प्रणाली के संस्करण 2.9 को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है।

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के बारे में:

मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
गठन– 1 अप्रैल 1935
राज्यपाल– शक्तिकांता दास