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NCPCR ने भारत के अल्पसंख्यक स्कूलों पर जारी की रिपोर्ट; अल्पसंख्यकों को RTE के तहत शामिल करने की अनुशंसा

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NCPCR has released a report about minority schools in the countryनेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स(NCPCR) ने अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन किया और ‘इम्पैक्ट ऑफ़ एक्सेम्पशन अंडर आर्टिकल 15 (5) विथ रेगार्ड्स टू आर्टिकल 21A ऑफ़ द कॉंस्टीटूशन ऑफ़ इंडिया ऑन एजुकेशन ऑफ़ माइनॉरिटी कम्युनिटीज’ शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

  • उद्देश्य: अल्पसंख्यक स्कूलों की छूट और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 21A के प्रभाव का अध्ययन करना।
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने NCM अधिनियम, 1992 के तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसी, जैनियों को भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

रिपोर्ट का मुख्य विश्लेषण:

i.NCPCR की रिपोर्ट ने पूरे भारत में 23,487 अल्पसंख्यक स्कूलों का विश्लेषण दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अल्पसंख्यक स्कूलों में 62.50 प्रतिशत छात्र गैर-अल्पसंख्यक समुदायों से हैं।

ii.अल्पसंख्यक स्कूलों में कुल छात्रों में से केवल 8.76 प्रतिशत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हैं।

iii.राज्यों में अल्पसंख्यक स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों की आबादी का केवल 7.95 प्रतिशत है।

iv.समुदाय आधारित रिपोर्ट:

समुदायअल्पसंख्यक जनसंख्या शेयर%अल्पसंख्यक स्कूल शेयर%
मुसलमान69.18%22.75%
ईसाई11.54%71.96%
सिख 9.78%1.54%
बौद्ध 3.83%0.48%
जैन 1.90%1.56%

v.मुस्लिम समुदाय:

i.यह हिंदुओं के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय समुदाय है और यह भारतीय आबादी का 13.43 प्रतिशत हिस्सा है।

ii.मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों में 75 प्रतिशत से अधिक छात्र मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं।

iii.इस समुदाय में लगभग 1.1 करोड़ के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है।

नोट – मुस्लिम समुदाय के बच्चों (6-14 वर्ष की आयु वर्ग में) को शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं मकतब और मदरसों हैं।

रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें:

i.NCPCR समिति ने स्कूल से बाहर के बच्चों और गैर-मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है।

ii.इसने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

  • इसने सरकार से मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE और सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में लाने की सिफारिश की।

iii.अल्पसंख्यक आबादी वाले अल्पसंख्यक स्कूलों की संख्या के अनुपात को बनाए रखने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

शामिल लेख:

i.2002 में, भारत के संविधान में 86 वें संशोधन ने संविधान के भाग III में RTE को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया और 6-14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए RTE बनाने के लिए अनुच्छेद 21 A को सम्मिलित किया।

ii.अनुच्छेद 21A: 2009 में, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए RTE अधिनियम के साथ अनुच्छेद 21A को लागू किया गया था।

  • RTE अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के प्रवेश के लिए गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में सीटों का 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करता है।

iii.अनुच्छेद 15 (5): 2006 में, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15 में खंड (5) सम्मिलित किया। इसने राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कोई भी नीति बनाने का अधिकार दिया।

  • अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट (संशोधन के बाद) के कारण यह अनुच्छेद उनके लिए अनुपयुक्त हो जाता है।
  • वे मौलिक अधिकार और RTE अधिनियम, 2009 के तहत गारंटीकृत प्रावधानों से भी वंचित थे।

iv.अनुच्छेद 30 (1): यह सभी अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।

नोट – बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

हाल के संबंधित समाचार:

ऑफिस ऑफ़ द UN स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिव फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कनफ्लिक्ट(SRSG CAAC) द्वारा जारी ‘एनुअल रिपोर्ट ऑफ़ द सेक्रेटरी-जनरल ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कनफ्लिक्ट (CAAC)‘ के अनुसार, 2020 में युद्ध से प्रभावित 19,300 से अधिक लड़के और लड़कियां अपहरण, भर्ती या यौन हिंसा जैसे गंभीर उल्लंघन के शिकार थे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के बारे में:

यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय है।

स्थापना -2007
मुख्यालय – नई दिल्ली
अध्यक्ष – प्रियांक कानूनगो