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PMGKP के तहत COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई

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Centre extends insurance scheme for health workersकेंद्र सरकार ने COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज(PMGKP) के तहत बीमा योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा इसके INR 1.7 लाख करोड़ COVID-19 राहत पैकेज के भाग के रूप में घोषित किया गया था।

  • बीमा योजना COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को INR 50 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है और COVID-19 ड्यूटी के कारण अपनी जान गंवाने वालों के लिए, यह 24 मार्च 2021 को समाप्त हो गया।
  • यह योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है।
  • इसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जो इस उद्देश्य के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर (MoHFW) द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

  • योजना की कोई आयु सीमा नहीं है, प्रीमियम की पूरी राशि MoHFW द्वारा वहन की जाएगी।
  • यह लगभग 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।

नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड

  • इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत किया जाता है।
  • यह आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

हाल के संबंधित समाचार:

i.10 जुलाई 2020 को, IRDAI ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए भारत में COVID-19 मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण कोरोनोवायरस बीमारी (COVID -19) अर्थात कोरोना कवच और कोरोना रक्षक के लिए अल्पकालिक मानक स्वास्थ्य नीतियां शुरू करना अनिवार्य कर दिया।

मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर (MoHFW) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री – हर्षवर्धन (चांदनी चौक से लोकसभा MP, दिल्ली के NCT)
राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे (लोकसभा MP, बक्सर,बिहार)