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CBDT ने 2.5 लाख, 5 लाख से अधिक वाले PF खाते पर कर योग्य ब्याज के लिए IT नियम अधिसूचित किए

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Centre notifies new I-T rules on Employees’ Provident Fundकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ‘ब्याज आय’ पर कराधान के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया है, जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योगदान के माध्यम से अर्जित किया जाता है, जो सालाना 2.5 लाख रुपये और सालाना 5 लाख रुपये से अधिक है।

  • EPF सदस्यों के लिए 2.5 लाख रु वार्षिक अंशदान सीमा लागू होगी, जबकि सामान्य या सांविधिक भविष्य निधि (GPF) या अन्य भविष्य निधि (PF) में जहां नियोक्ता की ओर से कोई अंशदान नहीं है, उसकी सीमा 5 लाख रु निर्धारित की गई है।
  • सरकार ने PF आय पर नए IT नियम (नियम 9D) को शामिल करने के लिए IT (25वां संशोधन) नियम, 2021 नामक आयकर (IT) में संशोधन किया है।
  • सरकार ने 2021 के वित्त अधिनियम में एक नया प्रावधान पेश किया था जो सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर PF खाते में अर्जित ब्याज को कर योग्य बनाता है।
  • PF आय पर नए आयकर नियम वित्त वर्ष 22 से (यानी अप्रैल 2021 से) किए गए योगदान के लिए लागू होंगे।
  • सरकार ने कराधान से छूट का लाभ हटा दिया है जो पहले करदाताओं द्वारा उनके PF योगदान पर अर्जित ब्याज आय के लिए उपलब्ध था।

प्रमुख बिंदु:

i.पृष्ठभूमि: बजट 2022 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF जहां निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो उसपर ब्याज की कर योग्यता का प्रस्ताव दिया था।

ii.उद्देश्य: उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNI) के लिए निश्चित कर-मुक्त आय पैदा करने में कटौती करना।

  • EPF खाताधारकों के 4.5 करोड़ में HNI की हिस्सेदारी करीब 0.27 फीसदी है।

iii.अलग खाता:

  • नए नियमों के अनुरूप, सरकार ने मौजूदा PF खातों को 2 अलग-अलग खातों अर्थात कर योग्य और गैर-कर योग्य में विभाजित करने का निर्णय लिया है।
  • अलग कर योग्य PF खाते का उपयोग उस ब्याज की राशि की गणना करने के लिए किया जाएगा, जिस पर कर्मचारी के 2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक के योगदान से होने वाली PF आय पर कर लगाया जाना है।
  • FY22 से दोनों EPF खातों पर अलग-अलग ब्याज की गणना की जाएगी।
  • 31 मार्च, 2021 तक किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी योगदान को गैर-कर योग्य योगदान माना जाएगा।

हाल के संबंधित समाचार:

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निवेश पैटर्न में बदलाव को अधिसूचित किया है, जिसने इसे वैकल्पिक निवेश कोष (AIF-Alternative Investment Funds) में अपने निवेश योग्य अधिशेष का 5 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बारे में:

CBDT- Central Board of Direct Taxes
मुख्यालय – नई दिल्ली
अध्यक्ष – J.B. महापात्र