केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 44 वीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स(GST) परिषद की आभासी तरीके से बैठक हुई। ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों के अनुसार, परिषद ने 30 सितंबर, 2021 तक COVID-19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं पर GST दरों को कम कर दिया है।
दवाओं पर GST दरों में बदलाव:
क्र.सं. | विवरण | वर्तमान GST दर | GST परिषद द्वारा अनुशंसित दर |
---|---|---|---|
1 | Tocilizumab | 5% | Nil |
2 | Amphotericin B | 5% | Nil |
3 | Remdesivir | 12% | 5% |
4 | Heparin जैसे एंटी-कौयगुलांट्स | 12% | 5% |
5 | COVID-19 उपचार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर (MoHFW) और फार्मा विभाग (DoP) द्वारा अनुशंसित कोई अन्य दवा | लागू दर | 5% |
अन्य वस्तुओं पर GST दरों में बदलाव:
i.परिषद ने टीकों पर GST दरों को 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित छोड़ दिया है क्योंकि केंद्र GST के साथ 75 प्रतिशत टीकों का भुगतान कर रहा है, जो नागरिकों को मुफ्त में दिए जाते हैं।
ii.काउंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर/जेनरेटर, वेंटिलेटर, BIPAP मशीन, HFNC डिवाइस, COVID टेस्टिंग किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर GST दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।
iii.परिषद ने हैंड सैनिटाइजर, तापमान जांच उपकरण, श्मशान के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/अन्य भट्टियां आदि पर GST दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है। एम्बुलेंस पर GST भी 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
पृष्ठभूमि:
GoM ने 7 जून, 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें
प्रतिभागी:
बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल थे।
हाल के संबंधित समाचार:
वित्त मंत्रालय ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(GST) लगाने के लिए कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन पर अनिश्चितता को बेहतर ढंग से समझने, जांचने और हल करने के लिए राज्यों के मंत्रियों के समूह (GoM) की स्थापना की है।
GST परिषद और GST के बारे में:
i.GST परिषद 15 सितंबर 2016 को संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संघीय निकाय है।
ii.परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान- निर्मला सीतारमण) द्वारा किया जाता है, जिसे भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करेगा।
iii.GST, एक अप्रत्यक्ष कर 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था, भारत का GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 1954 में GST लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था।
iv.असम GST लागू करने वाला पहला राज्य था।