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सरकार ने दवाओं, प्रसाधन सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के लिए नया कानून बनाने के प्रति एक समिति का गठन किया

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Government constitutes panel to frame new law for drugs, cosmetics, medical devicesस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के लिए नए कानून बनाने के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) V. G. सोमानी ने की।

उद्देश्य: यह समिति मौजूदा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को बदलने के लिए दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए नए कानून बनाएगी, जो 1940 में बनाया गया था।

आदेश शीर्षक- ‘नई दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के निर्धारण के लिए समिति का गठन अधिनियम’।

सदस्यगण-

राजीव वाधवन (निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), डॉ. S.E. रेड्डी (सदस्य) A.K. प्रधान (संयुक्त औषधि नियंत्रक), हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के औषधि नियंत्रक और IAS अधिकारी NL मीणा। समिति को आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सहयोजित करने की अनुमति है।

मुख्य विशेषताएँ

  • दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत विनियमित किया जा रहा है। इसे 2008 में संशोधित किया गया था।
  • समिति वर्तमान अधिनियम की फिर से जांच करेगी और 30 नवंबर, 2021 तक डी-नोवो ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस बिल के लिए एक मसौदा दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।
  • इसमें निर्माता, वैज्ञानिक, डॉक्टर और इससे लाभप्रद होने वाले रोगी समूह जैसे अन्य हितधारक शामिल होंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पिछले साल चिकित्सा उपकरणों को नियामक दायरे में लाया गया था और उन्हें विनियमित करने के लिए दवाओं की एक श्रेणी के रूप में माना गया था। आज तक, 37 चिकित्सा उपकरण श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है।

पृष्ठभूमि: वर्तमान में, दोषपूर्ण उपकरणों या प्रत्यारोपण के कारण चिकित्सा समस्याओं का सामना करने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं। NITI आयोग के मसौदे में निर्माताओं या आयातकों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन इससे कभी ठोस प्रगति नहीं देखा गया।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI):

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) का प्रमुख है।

i.CDSCO भारत में केंद्रीय दवा प्राधिकरण है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक संस्था है।

ii.यह निकाय कुछ श्रेणियों की दवाओं के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

मुख्यालय- नई दिल्ली, दिल्ली