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श्रम मंत्रालय ने OSH & WC कोड, 2020 के तहत मानकों की समीक्षा करने के लिए 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया

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Ministry of Labour & Employment set up Expert Committeesश्रम और रोजगार मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSH & WC) कोड, 2020 के तहत मानकों की समीक्षा करने के लिए 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है।

i.समितियां कारखानों, डॉक और निर्माण कार्य से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों के मानकों की मौजूदा नियमों और विनियमों की समीक्षा करेंगी।

ii.3 विशेषज्ञ समितियों के प्रमुख निम्न हैं,

  • डॉ R K इलांगोवन, महानिदेशक डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीटूट्स (DGFASLI) फैक्ट्रीज और डॉक वर्क्स की विशेषज्ञ समिति के प्रमुख होंगे।
  • P L N मूर्ति, उपाध्यक्ष और प्रमुख घरेलू परिचालन, L&T हाइड्रोकार्बन, चेन्नई भवन और अन्य निर्माण श्रमिक की विशेषज्ञ समिति के प्रमुख होंगे।
  • D K शमी, भारत सरकार के अग्नि सलाहकार, गृह मंत्रालय (MHA) – अग्नि सुरक्षा के विशेषज्ञ समिति प्रमुख।

मौजूदा नियमों और विनियमन का विवरण और समीक्षा के कारण

नियमों और विनियमों के शीर्षकसमीक्षा के कारण
कारखानों के अधिनियम, 1948 के तहत बनाए गए नियम  वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अद्यतन करना, 1998 में इसकी अंतिम समीक्षा की गई थी।
डॉक वर्कर्स (सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण) विनियम 1990OSH और WC के क्षेत्र में हुई प्रगति और विकास को शामिल करना।
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार के विनियमन और सेवा की शर्तें) केंद्रीय नियम, 1998OSH और WC में वैश्विक मानकों को पूरा करना

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति (OSH & WC) संहिता, 2020

यह 13 विभिन्न श्रम विधानों के संयोजन के बाद लागू किया गया था। यह कंपनियों में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों को विनियमित करने वाले कानूनों को सरल बनाने के लिए संयुक्त किया गया था।

  • अग्नि दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण, अग्नि सुरक्षा के मानकों पर एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए अग्नि सुरक्षा मानकों पर एक अलग समिति बनाई गई है।
  • समिति वर्तमान नियमों और अग्नि सुरक्षा के नियमों को राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 के साथ संरेखित करना चाहेगी।
  • वर्तमान में अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियम और विनियमों का उल्लेख निम्न में किया गया है,

कारखाना अधिनियम, 1948; डॉक वर्कर्स विनियम, 1990; भवन और अन्य निर्माण श्रमिक, 1998।

लाभ

  • यह पूरे भारत में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के एक समान और अद्यतन मानकों को स्थापित करने में मदद करेगा।
  • यह श्रमिकों की दक्षता में भी वृद्धि करेगा और उनकी उत्पादकता में कई गुना वृद्धि करेगा।

हाल के संबंधित समाचार:

1 अक्टुबर 2020 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने तीन श्रम कोड – सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को अपनी सहमति दी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के बारे में:
राज्य मंत्री (IC) – संतोष कुमार गंगवार (निर्वाचन क्षेत्र – बरेली, उत्तर प्रदेश)