केंद्र सरकार की वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) की योजना ने 9 अगस्त, 2019 को अपने संचालन के 3 साल पूरे कर लिए। इसे पूरे देश में लागू किया गया है, जिसमें असम जून 2022 में पहल में शामिल होने वाला अंतिम राज्य (36वां) है।
- इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- यह योजना सभी NFSA लाभार्थियों को भारत में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्म निर्भर बनने का अधिकार देती है।
ONORC योजना क्या है?
i.इसे 9 अगस्त, 2019 को चार राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था।
ii.यह NFSA लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को, भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- यह लगभग 240 मिलियन राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है।
iii.प्रवासी राशन-कार्ड धारक FPS पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद अपने गृह राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश (UT) में जारी राशन कार्ड का उपयोग करके अनाज की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह प्रणाली सभी NFSA लाभार्थियों को उनके हकदार खाद्यान्न के पूर्ण या हिस्से का दावा करने की अनुमति देती है।
- यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को, यदि कोई हो, उसी राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है।
iv.केंद्र सरकार ने ‘मेरा राशन‘ मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया जो लाभार्थियों को उपयोगी रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करता है और 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
राशन कार्ड:
यह 10 अंकों की संख्या है जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड को दर्शाते हैं। राशन कार्ड में प्रत्येक लाभार्थी के लिए विशिष्ट सदस्य ID बनाने के लिए 10 अंकों के साथ, राशन कार्ड संख्या के साथ अन्य दो अंकों का एक सेट जोड़ा गया था।
पात्रता:
i.आवेदक भारत के वर्तमान संघीय राज्यों में से किसी एक का वास्तविक नागरिक होना चाहिए।
ii.ONORC राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
iii.आवेदक समाज के वंचित वर्ग से संबंधित होना चाहिए यानी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्ति आदि।
महत्वपूर्ण विवरण:
i.2019 में ONORC के लॉन्च के बाद से, 710 मिलियन पोर्टेबल लेनदेन; NFSA के तहत 436 मिलियन; और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्ना (PMGKY) के तहत 278 मिलियन लेनदेन हुए हैं।
ii.पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लाभार्थियों को 40,000 करोड़ रुपये का सब्सिडी वाला खाद्यान्न वितरित किया जाता है।
iii.इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है।
iv.अनुमान के अनुसार, आजीविका की तलाश में 60 मिलियन लोग मौसमी रूप से विभिन्न राज्यों में प्रवास करते हैं।
v.लगभग 80 मिलियन लोग अंतर-राज्यीय प्रवासी हैं, जो अपने गृह राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं।
vi.NFSA के तहत, केंद्र लगभग 80 करोड़ पात्र लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर प्रदान कर रहा है।
vii.गरीबों को राहत देने के लिए, केंद्र 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न ‘मुफ्त’ प्रदान कर रहा है।
हाल के संबंधित समाचार:
i.गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA), जो प्रवासी श्रमिकों के लिए एक योजना है जो COVID-19 के दौरान प्रभावित हुए थे, ने दो साल पूरे कर लिए हैं। यह योजना सरकार द्वारा भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिए तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसे 20 जून 2020 को लॉन्च किया गया था।
ii.वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIF पोर्टल), 24 मई 2017 को पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करके अपनी स्थापना के पांच साल का हो गया है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में:
केंद्रीय मंत्री– पीयूष गोयल (निर्वाचन क्षेत्र- महाराष्ट्र)
राज्य मंत्री– साध्वी निरंजन ज्योति (निर्वाचन क्षेत्र- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश); और अश्विनी कुमार चौबे (निर्वाचन क्षेत्र- बक्सर, बिहार)