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सुकन्या स्म्रिडिहि योजना ने जीवन को बदलने के दशक को पूरा किया

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Sukanya Samriddhi Yojana A Decade of Transforming Lives

22 जनवरी 2025 को, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), भारत सरकार (GoI) की एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य भारत में बालिकाओं के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है, ने सफल कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

  • इस योजना को प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत (हरियाणा) में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था।
  • वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) SSY के लिए जिम्मेदार है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के बारे में:

i.छोटी जमा योजना: यह एक छोटी जमा योजना है, जिसे बालिका की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ii.पात्रता मानदंड: योजना के अनुसार, अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खाता खोल सकते हैं।

  • बच्ची को खाते की परिपक्वता या बंद होने के समय से भारत की निवासी होना चाहिए।
  • प्रति बच्चे अधिकतम एक खाता खोला जा सकता है। हालांकि, जुड़वाँ या तीन बच्चों के मामले में माता-पिता/अभिभावकों को अधिकतम दो खाते खोलने की अनुमति है।

iii.SSA खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज: सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) खोलने का फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान (ID) प्रमाण और निवासी प्रमाण (भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नो योर कस्टमर, KYC के अनुसार)।

iv.न्यूनतम और अधिकतम जमा: इस योजना के तहत, माता-पिता को किसी भी डाकघर या नामित वाणिज्यिक बैंक शाखा में लड़कियों के लिए SSY खाते खोलने की अनुमति है।

  • SSY खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है, और बाद में जमा 50 रुपये के गुणकों में किया जा सकता है, बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष (FY) में कम से कम 250 रुपये जमा किए जाएं।
  • SSY के तहत खाते में प्रति FY 1.5 लाख रुपये की अधिकतम जमा राशि रखी जा सकती है।
  • खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है।

नोट: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अनुसार, SSY में निवेश करने वाले माता-पिता एक FY में 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

v.अभिभावक SSA का प्रबंधन करते हैं: खाता तब तक अभिभावक द्वारा प्रबंधित किया जाता है जब तक कि बालिका 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाती।

vi.परिपक्वता अवधि: खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर या बालिका की शादी (18 वर्ष के बाद) तक खाता परिपक्व होता है।

vii.SSA पर ब्याज दर: शुरुआत में, जब 2015 में योजना शुरू की गई थी, तो इसने 9.1% ब्याज दर की पेशकश की थी और तब से, SSA पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव होता रहा है। SSA पर ब्याज दर को वित्त मंत्रालय (MoF) द्वारा तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है।

  • जनवरी 2024 से, SSA ने 8.2% की ब्याज दर की पेशकश की है।

viii.ब्याज की गणना: SSA पर ब्याज की गणना हर महीने 5 तारीख के अंत से महीने के अंत तक खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाती है।

ix.निकासी: खाताधारक को पिछले FY के अंत में, विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शेष राशि का अधिकतम 50% निकालने की अनुमति है।

  • यह निकासी केवल तभी स्वीकार्य है जब खाताधारक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या 10वीं कक्षा पूरी कर लेता है, जो भी पहले हो।
  • इसके अलावा, निकासी एकमुश्त या किश्तों में की जा सकती है, जिसमें 5 साल तक प्रति वर्ष अधिकतम एक निकासी हो सकती है।

x.समय से पहले बंद करना: खाताधारक की असामयिक मृत्यु के मामले में खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद SSA को समय से पहले बंद करने की अनुमति है।

  • कुछ अन्य मामलों में भी जैसे: खाताधारक को जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली चिकित्सा समस्या या अभिभावक की मृत्यु में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। खाता कार्यालय पूरी तरह से दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद ही समय से पहले बंद करने पर विचार करेगा।

मुख्य बिंदु:

i.नवंबर 2024 तक, SSY के तहत 4.1 करोड़ से अधिक SSA खोले जा चुके हैं।

ii.नवंबर 2024 तक, उत्तर प्रदेश (UP) SSY में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है, इस योजना के तहत 45 लाख खाते खोले गए हैं, इसके बाद तमिलनाडु (TN) (30 लाख) और बिहार (22 लाख) का स्थान है।

वित्त मंत्रालय (MoF) के बारे में:

केंद्रीय मंत्री– निर्मला सीतारमण (राज्यसभा- कर्नाटक)
राज्य मंत्री (MoS)- पंकज चौधरी (निर्वाचन क्षेत्र- महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, UP)