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नया डाक कानून, डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त किया गया

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New postal law, Post Office Act 2023, comes into effect

संचार मंत्रालय (MoC), भारत सरकार (GoI) ने अधिसूचित किया कि “डाकघर अधिनियम, 2023 18 जून, 2024 से प्रभावी होगा। डाकघर अधिनियम, 2023 ने 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त कर दिया।

  • इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी और देश के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में अन्य सरकारी लाभों का विस्तार करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।
  • 24 दिसंबर, 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाकघर विधेयक, 2023 को स्वीकृति दी और फिर, विधि & न्याय मंत्रालय (MoL&J) ने इसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 दिनांक 24 दिसंबर, 2023 को आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया।

पृष्ठभूमि:

i.इस अधिनियम को पहली बार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के मानसून सत्र के दौरान 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा (संसद के ऊपरी सदन) में डाकघर विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया था और 14 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था।

ii.इसके बाद, विधेयक पर 13 दिसंबर, 2023 को लोकसभा (संसद के निचले सदन) द्वारा विचार किया गया और बाद में 18 दिसंबर, 2023 को पारित किया गया।

मुख्य विशेषताएं:

i.अधिनियम के अनुसार, सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नियमों के तहत निर्धारित की जाएंगी।

ii.अधिनियम में डाक सेवाओं के महानिदेशक (DG) की नियुक्ति का प्रावधान है। यह डाक सेवाओं के महानिदेशक को डाक सेवाओं जैसे: डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री के लिए शुल्क के संबंध में नियम बनाने का अधिकार भी देता है।

iii.अधिनियम सरकार को अधिसूचना के माध्यम से किसी भी अधिकारी को डाकघर द्वारा प्रेषण के दौरान निम्नलिखित आधारों: राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन पर वस्तुओं को रोकने, खोलने, रोकने या नष्ट करने का अधिकार देता है।

iv.अधिनियम के अनुसार, सरकार वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ता और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित कर सकती है।

v.अधिनियम डाकघर के कर्मचारियों को डाक वस्तु के नुकसान, गलत वितरण, देरी या क्षति से संबंधित किसी भी दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करता है। सिवाय इसके कि उन्होंने धोखाधड़ी से काम किया हो या जानबूझकर सेवा की हानि, देरी या गलत वितरण किया हो।

  • हालांकि, सरकार नियमों के तहत भारतीय डाक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में दायित्व निर्धारित कर सकती है।

vi.यह अधिनियम डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, गबन या विनाश जैसे विभिन्न अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को हटाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है, तो ऐसी राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

नोट: इन सभी अपराधों और दंडों को जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2023 द्वारा हटा दिया गया था।

vii.यह अधिनियम केंद्र सरकार को भारत और विदेशी देश या क्षेत्र के बीच डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए किसी भी विदेशी देश या क्षेत्र के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है।

संचार मंत्रालय के बारे में:

केंद्रीय मंत्री- ज्योतिरादित्य सिंधिया (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र- गुना, मध्य प्रदेश)
राज्य मंत्री (MoS)- चंद्र शेखर पेम्मासानी (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र- गुंटूर, आंध्र प्रदेश)