गूगल इंडिया पहली प्रौद्योगिकी कंपनी बन गई, जो नए ‘सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021’ के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए ‘सिग्नीफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडीआरिस(SSMI)’ के रूप में योग्य है।
- पारदर्शिता रिपोर्ट में भारत में उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और 1 से 30 अप्रैल, 2021 के बीच गूगल के प्लेटफ़ॉर्म पर की गई कार्रवाई का विवरण शामिल है।
- SSMI प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म हैं जिनके 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
नए IT नियम
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पहले के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के अधिक्रमण में ‘सूचना प्रौद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021’ तैयार किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) द्वारा जारी किया गया था।
i.उद्देश्य- पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही और डिजिटल मीडिया से जुड़े यूजर्स के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद नियम बनाए गए हैं।
ii.नए IT नियमों का उद्देश्य समाचार प्रकाशकों और OTT प्लेटफार्मों और डिजिटल मीडिया के लिए एक सॉफ्ट-टच स्व-नियामक वास्तुकला और एक आचार संहिता और तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना है।
iii.यह नियम उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया बिचौलियों सहित बिचौलियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कदमों को निर्धारित करता है।
iv.यह SSMI (या 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफ़ॉर्म) को अनिवार्य करता है:
- एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करें जो अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति करें। ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी होगा।
- एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करें जो शिकायत निवारण तंत्र के तहत उल्लिखित कार्यों को करेगा। ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी होगा।
- प्राप्त शिकायतों के विवरण और शिकायतों पर की गई कार्रवाई के साथ-साथ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा लगातार हटाई गई सामग्री के विवरण का उल्लेख करते हुए एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करें।
v.सोशल मीडिया बिचौलियों को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने की अवधि दी गई थी।
नियमों का प्रशासन
नए IT नियमों का भाग- II जो ‘मध्यस्थों द्वारा उचित परिश्रम और शिकायत निवारण तंत्र’ से संबंधित है, को MeitY द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जबकि भाग- III जो आचार संहिता और प्रक्रिया और डिजिटल मीडिया के संबंध में सुरक्षा उपायों से संबंधित है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
हाल के संबंधित समाचार:
i.4 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय मंत्री प्रकाश केशव जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा विस्तृत किया गया था।
ii.11 नवंबर, 2020 को, भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय) के तहत डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया, फिल्मों और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों, समाचार पोर्टल और समसामयिक मामलों की सामग्री लाने का आदेश जारी किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के बारे में
केंद्रीय मंत्री – अश्विनी वैष्णव (राज्य सभा – ओडिशा)
MoS – राजीव चंद्रशेखर (राज्य सभा – कर्नाटक)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में
केंद्रीय मंत्री – अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)
MoS – L मुरुगन