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अमेजन पे, एडेन & बिलडेस्क को RBI से PA-CB लाइसेंस मिला

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Amazon Pay, Adyen, BillDesk secure cross-border payment licence from RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 मर्चेंट पेमेंट कंपनियों IndiaIdeas.com लिमिटेड (बिलडेस्क), अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल पेमेंट्स मेजर एडेन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एडेन) को पेमेंट-एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) लाइसेंस दिया है।

  • बिलडेस्क को निर्यात और आयात (PA-CB-E&I) दोनों के लिए लाइसेंस मिला और अमेजन पे और एडेन को केवल आयात (PA-CB-I) के लिए लाइसेंस मिला।
  • यह PA-CB लाइसेंस इन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज के लिए पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देता है।

नोट: बेंगलुरु (कर्नाटक) स्थित कैशफ्री पेमेंट्स, भारत की अग्रणी पेमेंट कंपनी 22 जुलाई 2024 को PA-CB लाइसेंस हासिल करने वाली पहली PA थी।

मुख्य बिंदु:

i.मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित बिलडेस्क भारत की सबसे बड़ी बिल-प्रोसेसिंग संस्थाओं में से एक है।

ii.इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) की दिग्गज कंपनी अमेज़न इंडिया की डिजिटल पेमेंट शाखा अमेज़न पे इंडिया, मोबाइल वॉलेट पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI)-बेस्ड ट्रांसक्शन्स और बिल पेमेंट प्रदान करती है।

iii.नीदरलैंड में मुख्यालय वाली सूचीबद्ध पेमेंट कंपनी एडियन ने 2024 की पहली तिमाही में 438 मिलियन यूरो के शुद्ध राजस्व के साथ वैश्विक स्तर पर लगभग 300 बिलियन यूरो के लेनदेन संसाधित किए।

PA-CB लाइसेंस के बारे में:

i.PA-CB लाइसेंस पेमेंट कंपनियों को विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और भारत की वैश्विक कंपनियों के साथ काम करने वाले फ्रीलांसरों के लिए पेमेंट के निर्यात-आयात क्षेत्र में पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

ii.ये कंपनियाँ अब:

  • भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पेमेंट स्वीकार करने में मदद कर सकती हैं।
  • स्थानीय पेमेंट विधियों को स्वीकार करके वैश्विक ब्रांडों को भारत में बेचने में सहायता कर सकती हैं।

iii.PA-CB लाइसेंस के अलावा, कैशफ्री सहित ये सभी कंपनियाँ घरेलू परिचालन के लिए PA लाइसेंस भी रखती हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण और फ्रीलांसरों के लिए एक बड़ा बाज़ार है। इकनोमिक सर्वे  2024 के अनुसार, भारत को 2025 तक 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के प्रेषण प्राप्त होने की उम्मीद है।

 

RBI ने 1 अगस्त 2024 को 5 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (UCB) पर मौद्रिक दंड लगाया है। ये 5 UCB हैं,

  • अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश (UP)
  • नागनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिंगोली, महाराष्ट्र
  • श्रीकृष्ण को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उमरेर, महाराष्ट्र
  • अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अलीबाग, महाराष्ट्र
  • हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

जुर्माने का कारण:

i.RBI ने ‘प्राथमिक (अर्बन) को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा निवेश’ पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

ii.RBI ने नागनाथ UCB पर ‘बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (BR अधिनियम) की धारा 26A के प्रावधानों का उल्लंघन’ करने के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

iii.RBI ने श्रीकृष्णा को-ऑपरेटिव बैंक पर ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम, जिनमें वे रुचि रखते हैं’ पर RBI के निर्देशों का पालन न करने पर 2.08 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

iv.RBI ने अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘अग्रिमों के प्रबंधन-UCB’ पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

v.RBI ने हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI के निर्देशों का पालन न करने पर 4 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया

  • संसर्ग मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध – UCB;
  • एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों और बड़े संसर्ग पर सीमाएँ – UCB; और
  • नो योर कस्टमर (KYC) मानदंड।

नोट: ये दंड BR अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ धारा 47A(1)(c) के तहत लगाए गए हैं।