दिसंबर 2024 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS) और म्यूचुअल फंड (MF) के बीच एक नया परिसंपत्ति वर्ग “स्पेशलिज़्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF)” अधिसूचित किया। SEBI के निर्देशों के अनुसार, नया परिसंपत्ति वर्ग सभी निवेश रणनीतियों में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के निवेश को स्वीकार करेगा। हालांकि, मान्यता प्राप्त निवेशकों को न्यूनतम निवेश राशि की आवश्यकता से छूट दी गई है।
- इस नए परिसंपत्ति वर्ग को शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य MF और PMS के बीच की खाई को पाटना है, साथ ही मजबूत जोखिम प्रबंधन और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह अधिसूचना SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में किए गए संशोधन के बाद जारी की गई।
प्रमुख बिंदु:
i.नये नियमों के अनुसार, SIF के फंड मैनेजर के लिए नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्किट (NISM) से संबंधित प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- SIF के तहत शुरू की गई निवेश रणनीतियों के लिए शुल्क और व्यय MF विनियमनों के विनियमन 52 के अनुसार जारी किए जाएंगे।
ii.इसने अनुमति दी है कि SIF में निवेश रणनीति एक खुली-अवधि वाली निवेश रणनीति या बंद-अवधि वाली निवेश रणनीति या अंतराल निवेश रणनीति हो सकती है, जिसमें प्रस्ताव दस्तावेज में सदस्यता और मोचन आवृत्ति का उचित रूप से खुलासा किया गया हो।
iiI.नए SIF विनियमों के अनुसार, किसी निवेश रणनीति को अपने शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV) के 20% से अधिक ऋण उपकरणों में निवेश करने की अनुमति नहीं है, जिसमें मुद्रा बाजार उपकरण और एकल जारीकर्ता द्वारा जारी गैर-मुद्रा बाजार उपकरण शामिल हैं और जो निवेश ग्रेड नहीं हैं।
- हालांकि, एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के बोर्ड ट्रस्टियों और निदेशक मंडल की पूर्व स्वीकृति से निवेश रणनीति के NAV के 25% तक निवेश सीमा को बढ़ाना संभव है।
- सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) ट्रेजरी बिलों और G-sec या ट्रेजरी बिलों पर त्रिपक्षीय रेपो को ऐसे किसी भी निवेश प्रतिबंध से छूट दी गई है।
iv.इक्विटी निवेश के लिए, एकल-कंपनी जोखिम पर निवेश सीमा कुल परिसंपत्तियों के 10% पर निर्धारित की गई है। लेकिन, कंपनी के लिए स्वामित्व सीमा को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।
- इस प्रकार, SIF की निवेश सीमा मतदान अधिकार के साथ कंपनी की चुकता पूंजी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही उन्हें किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयरों और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में अपने एनएवी के 10% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं है।
v.SIF को अपनी परिसंपत्तियों का अधिकतम 20% रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को आवंटित करने की अनुमति है, लेकिन उनका निवेश किसी भी एकल जारीकर्ता में 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
नोट: MF योजनाओं की तरह, नया परिसंपत्ति वर्ग निवेशकों को व्यवस्थित निवेश योजना (SIP), व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) और व्यवस्थित हस्तांतरण योजना (STP) का विकल्प प्रदान करेगा।
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10 दिसंबर 2024 को, SEBI ने इक्विटी कैश मार्केट में वैकल्पिक T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल के दायरे का विस्तार करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। सेबी के निर्देशों के अनुसार, वैकल्पिक T+0 सेटलमेंट साइकिल 31 दिसंबर 2024 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 500 स्क्रिप्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- पात्र स्क्रिप्स की उपलब्धता से संबंधित सभी प्रावधान 31 जनवरी 2025 से लागू होंगे, जबकि योग्य स्टॉक ब्रोकर्स (QSB) और कस्टोडियन और ब्लॉक विंडो तंत्र से संबंधित प्रावधान 1 मई 2025 से लागू होंगे।
PMS, MF और वैकल्पिक निवेश फंड की निवेश सीमा के बारे में:
म्यूचुअल फंड्स – न्यूनतम निवेश सीमा 100 रुपये
पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं – न्यूनतम निवेश सीमा 50 लाख रुपये
वैकल्पिक निवेश कोष – फ्लोर निवेश 1 करोड़ रुपये