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SEBI ने QSB को 1 फरवरी, 2025 से निवेशकों को UPI मैकेनिज्म, 3-इन-1 ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया

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11 नवंबर 2024 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी योग्य स्टॉक ब्रोकर्स (QSB) को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट (ASBA) सुविधा के समान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)-आधारित ब्लॉक मैकेनिज्म का उपयोग करके सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की सुविधा या अपने निवेशकों को 3-इन-1 ट्रेडिंग अकाउंट सुविधा प्रदान करें।

  • QSB के लिए यह नया निर्देश 1 फरवरी, 2025 से लागू होगा।

नोट: SEBI QSB को ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है, जो अपने आकार और संचालन के पैमाने के आधार पर निवेशकों और प्रतिभूति बाजार को प्रभावित कर सकती हैं।

मुख्य बिंदु:

SEBI के निर्देशों के अनुसार, इन QSB को अब ट्रेडिंग के मौजूदा तरीके के अलावा इनमें से एक सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

  • ट्रेडिंग सदस्यों (TM) को विभिन्न मापदंडों के आधार पर QSB के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जैसे: उनके संचालन का आकार और पैमाना, जिसमें सक्रिय ग्राहकों की संख्या, TM के साथ ग्राहकों द्वारा रखी गई कुल संपत्ति, सभी ग्राहकों का दिन के अंत का मार्जिन और TM का ट्रेडिंग वॉल्यूम शामिल है।

UPI ब्लॉक मैकेनिज्म:

i.UPI ब्लॉक मैकेनिज्म क्लाइंट को ट्रेडिंग सदस्य को अग्रिम रूप से फंड ट्रांसफर करने के बजाय उनके बैंक खातों में ब्लॉक किए गए फंड के आधार पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने में सक्षम बनाएगा।

ii.ये फंड निवेशक के बैंक खाते में रहेंगे, लेकिन ट्रेड पूरा होने तक वे अन्य उपयोग के लिए अनुपलब्ध रहेंगे।

iii.इसका उद्देश्य TM और क्लियरिंग सदस्यों (CM) द्वारा डिफ़ॉल्ट से संबंधित जोखिमों को कम करना है।

3-इन-1 ट्रेडिंग अकाउंट:

i.3-इन-1 ट्रेडिंग अकाउंट सुविधा एक बचत खाते, एक डीमैट खाते और एक ट्रेडिंग खाते को एकीकृत एकीकृत समाधान में जोड़ती है।

ii.इस मामले में, क्लाइंट के पास उनके बैंक खाते में उनके फंड होंगे, जो नकद शेष पर ब्याज अर्जित करेंगे।

ध्यान देने योग्य बिंदु:

i.SEBI ने जनवरी 2019 में UPI ब्लॉक मैकेनिज्म की शुरुआत की, जो शुरू में प्राथमिक बाजारों में सार्वजनिक शेयर निर्गमों में भाग लेने वाले खुदरा निवेशकों के लिए भुगतान पद्धति के रूप में काम करता था।

ii.बाद में, जनवरी 2024 में इस मैकेनिज्म को द्वितीयक बाजार तक बढ़ा दिया गया। इस मैकेनिज्म का एक बीटा संस्करण व्यक्तिगत निवेशकों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए शुरू किया गया था जो केवल नकद ट्रेडिंग सिस्टम पर लागू है।

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हाल ही के संबंधित समाचार:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने FPI के साथ सीधे जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करने और भारतीय प्रतिभूति बाजार तक सहजता से पहुँचने में FPI का समर्थन करने के लिए एक समर्पित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) आउटरीच सेल की स्थापना की है।

  • यह SEBI के वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) और FPI विभाग (AFD) के हिस्से के रूप में था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। इसे शुरू में अप्रैल 1988 में एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में, 30 जनवरी, 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 के माध्यम से SEBI को सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया।
अध्यक्षमाधबी पुरी बुच
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र