Current Affairs PDF

SEBI ने PMS उद्योग के लिए प्रदर्शन बेंचमार्किंग दिशानिर्देश जारी किए; CC को बंद करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

AffairsCloud YouTube Channel - Click Here

AffairsCloud APP Click Here

Sebi issues performance benchmarking guidelines for PMS industryभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 1 अप्रैल, 2023 से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (PMS) उद्योग के लिए प्रदर्शन बेंचमार्किंग और वर्गीकरण पेश किया है।

  • ये मानदंड म्यूचुअल फंड में मौजूदा मानदंडों के समान हैं।
  • यह निवेशकों को सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का आकलन और तुलना करने में मदद करेगा।

SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए SEBI (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के विनियम 43 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए SEBI ने यह जानकारी प्रदान की है।

मानदंडों की मुख्य विशेषताएं:

i.ग्राहकों के धन का प्रबंधन करते समय पोर्टफोलियो प्रबंधकों को व्यापक रूप से परिभाषित निवेश रणनीतियों की एक अतिरिक्त परत अपनानी चाहिए।

  • ये व्यापक रणनीतियाँ इक्विटी, डेप्ट, हाइब्रिड और मल्टी एसेट होंगी।

ii.प्रत्येक निवेश दृष्टिकोण (IA) को निर्दिष्ट रणनीतियों में से केवल एक रणनीति के लिए टैग किया जाएगा।

  • IA एक प्रलेखित निवेश दर्शन है जिसे निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्लाइंट फंडों का प्रबंधन करते समय पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा अपनाया जाता है।

iii.भारत में पोर्टफोलियो प्रबंधकों का संघ (APMI) प्रत्येक रणनीति के लिए अधिकतम तीन बेंचमार्क निर्धारित करेगा।

iv.पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा पोर्टफोलियो ऋण और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों का मूल्यांकन APMI द्वारा निर्धारित मानकीकृत मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

v.APMI पोर्टफोलियो प्रबंधकों को सुरक्षा स्तर की कीमतें प्रदान करने के उद्देश्य से मूल्यांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा।

vi.पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रत्येक माह के अंत से 7 कार्य दिवसों के भीतर APMI को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। APMI उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से अपनी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो प्रबंधकों की मासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

आधिकारिक सर्कुलर के लिए यहां क्लिक करें

SEBI ने CC को बंद करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

SEBI ने समाशोधन निगमों (CC) द्वारा पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिचालनों और सेवाओं को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए।

  • ढांचे को सक्षम करने के लिए, SEBI ने 15 नवंबर, 2022 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचैंजेस और  समाशोधन निगम) विनियम (SECC विनियम 2018) में संशोधन किया था।

प्रमुख बिंदु:

i.ढांचे के तहत, CC को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करनी होगी, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से उनकी महत्वपूर्ण सेवाएं की जाएंगी ताकि वित्तीय प्रणाली में कोई व्यवधान न हो।

ii.CC को संचालन बंद करने की अनुमति दी जाएगी यदि उन्होंने ऐसा करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया है या यदि समाशोधन सदस्यों, या अन्य कारकों की ओर से चूक के कारण नुकसान हुआ है। नियामक कार्रवाई के मामले में उन्हें बंद करने की भी अनुमति दी जाएगी।

iii.CC को बंद करने के कारण स्वैच्छिक या अनैच्छिक हो सकते हैं।

  • अनैच्छिक परिसमापन विनियामक कार्रवाई जैसे कारकों, समाशोधन सदस्य द्वारा डिफ़ॉल्ट के कारण नुकसान और कुछ बड़े परिचालन व्यय, कानूनी व्यय या निवेश घाटे जैसे अन्य कारकों के कारण नुकसान पर निर्भर करेगा।
  • विशेष रूप से, CC को प्रति वर्ष कम से कम 1,000 करोड़ रुपये के वार्षिक समाशोधन कारोबार को लगातार पूरा करने की आवश्यकता होगी।

उसी के लिए यह परिपत्र SEBI द्वारा जारी किया गया है जो SEBI अधिनियम 1992 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसे प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 10 के साथ पढ़ा जाता है।

हाल के संबंधित समाचार:

i.31 अक्टूबर, 2022 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा उपयोग किए जाने वाले रेटिंग पैमानों के मानकीकरण के संबंध में मानदंड जारी किए, जो 1 जनवरी, 2023 से लागू होंगे।

ii.SEBI ने कंपनियों के बोर्ड से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और हटाने के लिए एक लचीला विकल्प पेश किया। इस संबंध में, SEBI ने LODR (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमों में संशोधन किया है और नए नियमों को SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) (छठा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:

अध्यक्ष– माधबी पुरी बुच
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना– 1992