4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फ़ंड) (संशोधन) विनियम, 2021 के नए मानदंड जारी किए हैं। यह विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) विनियम, 1996 में संशोधन करके लागू हुआ।
i.संशोधन राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से 30 वें दिन लागू होगा।
ii.SEBI ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (c) के साथ पढ़ी गई धारा 30 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों के अभ्यास में नियमन में संशोधन किया है।
नए मानदंड
म्यूचुअल फंड प्रायोजक बनने के लिए आसान लाभप्रदता मानदंड
i.नए मानदंडों के तहत, प्रायोजक जो आवेदन करते समय लाभप्रदता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें भी म्यूचुअल फंड (MF) को प्रायोजित करने के लिए योग्य माना जाएगा।
ii.यह उसके अधीन है, जहां एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के लिए 100 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य होना आवश्यक है और AMC इस नेटवर्थ को बनाए रखेगा जब तक कि उसे लगातार 5 वर्षों तक मुनाफा न हो।
नोट- SEBI के अनुसार, AMC की कुल संपत्ति का 40% या उससे अधिक मूल्य रखने वाली किसी भी इकाई को प्रायोजक माना जाएगा।
AMC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम लॉन्च कर सकती है
MF का AMC केवल अवसंरचना ऋण निधि योजनाओं को शुरू करने के लिए पात्र है, इसमें नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए।
न्यूनतम नेटवर्थ बनाए रखें
सभी AMC के लिए निरंतर आधार पर न्यूनतम नेट-मूल्य बनाए रखना अनिवार्य है।
लाभांश भुगतान
MF को 30 दिनों की पूर्व आवश्यकता से रिकॉर्ड तिथि से 15 दिनों के भीतर डिविडेंड भुगतान को भेजने की आवश्यकता है।
डीमैटरियलाइज्ड रूप में इकाइयाँ जारी
AMC को यूनिट धारक से अनुरोध प्राप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर एक स्कीम में यूनिट धारक को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में यूनिट जारी करनी चाहिए
कीमत
म्यूचुअल फंड्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इकाइयों की कीमत निर्धारित करते समय ओपन एंडेड स्कीम की पुनर्खरीद की कीमत नेट एसेट वैल्यू (NAV) के 95% से कम न हो।
संपत्ति और देनदारियों को अलग और रिंग फेन्स करें
बैंक खातों और प्रतिभूतियों के खातों को अलग करने के लिए न्यासी और AMC की मौजूदा आवश्यकता के अलावा, SEBI ने MF योजनाओं की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अलग करने के लिए कहा है।
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रिंग फेन्स क्या है?
रिंग फेन्स एक आभासी अवरोधक है जो किसी व्यक्ति या कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों या मुनाफे के एक हिस्से को अलग इकाई के रूप में संचालित किए बिना शेष से अलग करती है।
हाल की संबंधित खबरें:
10 सितंबर 2020 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों और लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप की परिभाषा में न्यूनतम निवेश के एक परिपत्र के माध्यम से मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड श्रेणी के लिए आंशिक रूप से संशोधित पोर्टफोलियो संरचना को प्रचारित किया।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बारे में:
स्थापना- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992।
अध्यक्ष- अजय त्यागी
मुख्यालय- मुंबई, महाराष्ट्र