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SEBI ने LPCC की स्थापना के लिए AMC योगदान पर अपने ढांचे को संशोधित किया

Sebi modifies framework for limited purpose clearing corporation by mutual funds

Sebi modifies framework for limited purpose clearing corporation by mutual funds06 अप्रैल 2021 को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स (MF) के एसेट मैनेजमेंट कम्पनीज(AMC) द्वारा लिमिटेड पर्पस क्लीयरिंग कारपोरेशन(LPCC) को स्थापित करने में योगदान से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया।

पृष्ठभूमि:

सितंबर 2020 में, SEBI ने म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी (MFAC) द्वारा स्थापित एक कार्यकारी समूह की सिफारिश के आधार पर LPCC स्थापित करने के लिए MF उद्योग को मंजूरी दी है।

SEBI के दिशानिर्देश:

  • म्यूचुअल फंडों द्वारा LPCC की स्थापना के लिए शेयर पूंजी के रूप में AMC को 150 करोड़ रुपये का योगदान करना था।
  • यह भी निर्धारित किया गया है कि AMCs का योगदान वित्त वर्ष 20 के लिए उनके द्वारा प्रबंधित खुले उन्मुख ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) के अनुपात में है।

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दिशानिर्देश पर संशोधन:

  • वर्तमान में, SEBI ने AMU के अनुपात को संशोधित किया है यानी AMC का योगदान अब वित्त वर्ष 21 के लिए उनके द्वारा प्रबंधित ऋण उन्मुख योजनाओं के औसत AUM पर आधारित होगा।

नोट – एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) एक ऐसी फर्म है जो स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, मास्टर सीमित भागीदारी में क्लाइंट्स से पूल किए गए फंड को निवेश करती है।

हाल के संबंधित समाचार:

25 मार्च 2021 को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) ने स्टार्ट-अप की मदद के लिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म(IGP) के ढांचे में कई ढील देने का निर्णय लिया और SEBI के नियमों में कुछ संशोधन किए जैसे कि इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग और वैकल्पिक निवेश फंडों।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) के बारे में:

स्थापना – 12 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अनुसार
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष – अजय त्यागी