11 मई 2021 को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया(SEBI) अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के तहत, लिस्टिंग ऑफ़ ओब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरमेंट्स(LODR) के विनियम 101 के साथ पठित, SEBI ने वित्त वर्ष 23 तक शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) के लिए बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट(BRSR) पर नए प्रकटीकरण मानदंड जारी किए।
उद्देश्य: व्यवसायों को पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार और टिकाऊ बनाने में सक्षम बनाना
पृष्ठभूमि:
04 नवंबर, 2015 को, SEBI ने ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मापदंडों पर रिपोर्टिंग के संबंध में व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट (BRR) के लिए प्रारूप निर्धारित किया है।
प्रमुख बिंदु:
i.मौजूदा BRR से BRSR में परिवर्तन स्थिरता रिपोर्टिंग को वित्तीय रिपोर्टिंग के रूप में अच्छा बना देगा।
ii.नई आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए समय देने के लिए, कंपनियों को वित्त वर्ष 22 के लिए स्वैच्छिक आधार पर BRSR की रिपोर्ट करने की अनुमति है और इसे वित्त वर्ष 23 से अनिवार्य कर दिया गया था।
iii.BRSR के तहत, सूचीबद्ध संस्थाओं को नेशनल गाइडलाइन्स ऑन रेस्पोंसिबल बिज़नेस कंडक्ट(NGBRC) के 9 सिद्धांतों के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर खुलासे करने हैं]।
BRSR के प्रारूप पर विनियम:
कंपनियों की BRSR रिपोर्ट के संबंध में खुलासे प्रदान करने चाहिए,
i.पर्यावरण–संबंधी खुलासे – इसमें संसाधन उपयोग (ऊर्जा और पानी), वायु प्रदूषक उत्सर्जन, ग्रीन-हाउस (GHG) उत्सर्जन को एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, अपशिष्ट उत्पन्न और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं, जैव-विविधता को शामिल करना चाहिए।
ii.सामाजिक–संबंधित खुलासे – इसे कार्यबल, मूल्य श्रृंखला, समुदायों और उपभोक्ताओं को कवर करना होगा।
iii.सामुदायिक स्तर पर, कंपनियों को सोशल इम्पैक्ट अस्सेस्मेंट्स (SIA), पुनर्वास और कॉर्पोरेट सुरक्षा जिम्मेदारी पर खुलासे प्रदान करने की आवश्यकता है।
iv.उत्पाद की लेबलिंग, उत्पाद रिकॉल और डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा (ग्राहकों के लिए) के संबंध में शिकायतों के बारे में भी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।
हाल के संबंधित समाचार:
SEBI ने कृषि वस्तुओं/कृषि-प्रसंस्कृत वस्तुओं और गैर-कृषि वस्तुओं (आधार और औद्योगिक धातुओं) के लिए क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन (CC) द्वारा वेयरहाउसिंग मानदंड तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश 1 जून, 2021 से लागू होंगे।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) के बारे में:
स्थापना – 1992
मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष – अजय त्यागी