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RBI के डिप्टी गवर्नर T. रबी शंकर को 16वें FC के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

जून 2025 में,  वर्तमान  में मुंबई (महाराष्ट्र) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत T. रबी शंकर को 16वें वित्त आयोग (FC) (XVIFC)  के अंशकालिक सदस्य  के रूप में  नियुक्त किया गया है।वह नियुक्ति की तारीख से FC द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख या 31 अक्टूबर, 2025, जो भी पहले हो, तक काम करेंगे।

  • उन्हें भारत के राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय (MoF) की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था, जिसने FC (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के प्रावधानों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसार अधिसूचना जारी की थी।
  • रवि शंकर की नियुक्ति 16वें FC के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक अजय नारायण के व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देने के बाद हुई है.

T.रबी शंकर के बारे में:

i.वह 1990 में RBI में शामिल हुए, भुगतान, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), और जोखिम प्रबंधन के कार्यकारी निदेशक (ED) सहित प्रमुख भूमिकाओं के माध्यम से बढ़ते हुए।

ii.उन्होंने 2005 से 2011 तक वाशिंगटन D.C. (संयुक्त राज्य अमेरिका, USA) आधारित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ एक सलाहकार के रूप में काम किया, जिसमें सरकारी बॉन्ड बाजारों और ऋण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

iii.उन्हें मई 2021 में तीन साल के कार्यकाल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में मई 2024 में एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जिससे उन्हें मई 2025 तक सेवा देने की अनुमति मिल गई।

iv.उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

v.उन्होंने मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (IFTAS) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

वित्त आयोग (FC) के बारे में:

i.FC भारत संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है।

  • पहला FC 22 नवंबर 1951 को स्थापित किया गया था, जिसमें क्षितीश चंद्र नियोगी इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।

ii.वर्ष 2023 में भारत सरकार (GoI) ने NITI आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें FC का गठन किया।

  • आयोग को 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जो 01 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी

iii.आयोग में 4 सदस्य होते हैं और इसमें सचिव ऋत्विक पांडे, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

  • 16वें FC के पूर्णकालिक सदस्य हैं: सेवानिवृत्त नौकरशाह एनी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थशास्त्री मनोज पांडा।
  • मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) सौम्य कांति घोष आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

मई 2025 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आधिकारिक तौर पर भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए भुगतान नियामक बोर्ड विनियम, 2025 के तहत RBI गवर्नर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) के गठन को अधिसूचित किया। यह नया बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली (BPSS) के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड की जगह लेता है।

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