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RBI ने PPI पर मास्टर निर्देश जारी किया

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RBI issues Master Directions on Prepaid Payment Instrumentsभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड भुगतान लिखतों पर मास्टर निर्देश, 2021 (MD-PPI, 2021) जारी किए, जो सभी प्रीपेड भुगतान लिखत (PPI- Prepaid Payment Instrument) जारीकर्ताओं और सिस्टम प्रतिभागियों पर लागू होते हैं।

  • उद्देश्य: भारत में PPI जारी करने और संचालित करने वाली संस्थाओं के प्राधिकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचा प्रदान करना।
  • MD-PPI, 2021 में भारत में PPI जारी करने और संचालन करने में शामिल भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (PSO) के लिए पात्रता मानदंड और उपयोग की शर्तें शामिल हैं।

PPI क्या है?

यह एक ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं और सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, प्रेषण सुविधाओं आदि को ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के विरुद्ध खरीद की सुविधा प्रदान करता है।

नोट – भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत RBI से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं को भारत में PPI जारी करने की अनुमति होगी।

PPI वर्गीकरण:

i.पहले का वर्गीकरण: पहले RBI ने PPI को 3 प्रकारों – क्लोज्ड सिस्टम PPI, सेमी-क्लोज्ड सिस्टम PPI और ओपन सिस्टम PPI के रूप में वर्गीकृत किया था।

ii.वर्तमान वर्गीकरण: वर्तमान में, MD-PPI, 2021 के अंतर्गत RBI ने PPI को छोटे PPI और पूर्ण-KYC PPI के रूप में 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है।

छोटे PPIपूर्ण-KYC PPI
ये PPI बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा PPI धारक के न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किए जाते हैं।PPI धारक के अपने ग्राहक को जानिए (KYC) पूरा करने के बाद बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किया जाता है।
वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
फंड ट्रांसफर या नकद निकासी की अनुमति नहीं है।फंड ट्रांसफर या नकद निकासी की अनुमति है।
बकाया राशि – 10,000 रु. / माह तक, 1.2 रु लाख/वर्ष से अधिक न हो।बकाया राशि – 2 लाख रुपये से अधिक न हो (पहले यह 1 लाख रुपये थी)

iii.बैंक द्वारा जारी पूर्ण-KYC PPI के मामले में, PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरणों पर नकद निकासी 2,000 रुपये / लेनदेन की सीमा के अधीन थी, जिसकी कुल मासिक सीमा 10,000 रुपये थी।

iv.छोटे PPI को PPI जारी होने की तारीख से 24 महीने के भीतर पूर्ण-KYC PPI में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

v.PPI की अन्य विशिष्ट श्रेणियों में PPI फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम (PPI-MTS) और GIFT PPI शामिल हैं।

MD-PPI, 2021 की मुख्य विशेषताएं:

  1. इंटरऑपरेबिलिटी:

i.इंटरऑपरेबिलिटी ऐसी तकनीकी अनुकूलता है जो भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के संयोजन में उपयोग करने में सक्षम बनाती है।

ii.PPI जारीकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) (PPI के लिए वॉलेट के रूप में) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और कार्ड नेटवर्क (PPI के लिए कार्ड के रूप में (भौतिक या आभासी)) के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।

iii.PPI-MTS को इंटरऑपरेबिलिटी से छूट दी गई थी, जबकि गिफ्ट PPI को इंटरऑपरेबिलिटी की पेशकश करने का विकल्प प्रदान किया गया था।

iv.स्वीकृति पक्ष पर, सभी मोड में QR कोड 31 मार्च, 2022 तक इंटरऑपरेबल होना चाहिए।

  1. वैधता और निष्क्रयता:

i.भारत में जारी सभी PPI की PPI में अंतिम लोडिंग/रीलोडिंग की तारीख से 1 वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि होनी चाहिए। PPI लंबी वैधता के साथ भी जारी किए जा सकते हैं।

ii.कार्ड के रूप में PPI के लिए, ग्राहक के पास कार्ड बदलने का विकल्प होना चाहिए।

  1. निवारण तंत्र: PPI जारीकर्ताओं को ग्राहक शिकायतों को संभालने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने के साथ एक औपचारिक, सार्वजनिक रूप से प्रकट ग्राहक शिकायत निवारण ढांचा बनाने के लिए निर्देशित किया गया था।
  2. सुरक्षा: कार्ड/वॉलेट का उपयोग करके किए गए सभी नकद निकासी लेनदेन, प्रमाणीकरण के एक ऐडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA)/टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए।
  • PPI-MTS और गिफ्ट PPI के अंतर्गत जारी किए गए PPI के लिए 2FA / AFA अनिवार्य नहीं है।

RBI ने PSS अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं।

हाल के संबंधित समाचार:

19 मई, 2021 को, RBI ने सभी प्रीपेड भुगतान उपकरणों (PPI) या मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm, PhonePe और Mobikwik को 31 मार्च, 2022 तक इंटरऑपरेबल बनाने के लिए पूरी तरह से KYC-अनुपालन करने के लिए अनिवार्य कर दिया था।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

i.यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।

ii.RBI के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ (1935 – 1937) थे।

iii.RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख (1943 – 1949) थे।

iv.मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधान मंत्री थे जिन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में (1982 – 1985) भी कार्य किया था।