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RBI ने NBFCS के लिए नए NPA उन्नयन मानदंडों को पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2022 तक बढ़ाई

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RBI extends deadline for NBFCS to meet new NPA upgradation norms15 फरवरी, 2022 को, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए नए गैर-निष्पादित सम्पतियों (NPA) वर्गीकरण मानदंडों का पालन करने की समय सीमा (नवंबर 2021 में RBI द्वारा मानदंड जारी किए गए हैं) मार्च 2022 की पूर्व समय सीमा से सितंबर 2022 तक बढ़ा दी।

पृष्ठभूमि: 15 नवंबर, 2021 को RBI द्वारा जारी किए गए ‘आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधान- स्पष्टीकरण’ पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को ‘मानक’ संपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। केवल तभी जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

  • वर्तमान में, उपरोक्त प्रावधान को लागू करने के लिए NBFC को सितंबर 2022 तक की समयसीमा प्रदान की जाती है।

कुछ प्रावधानों के लिए RBIका स्पष्टीकरण:

  1. ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ की परिभाषा:
  2. RBI द्वारा प्रदान किया गया मौजूदा स्पष्टीकरण:

कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट (CC/OD) खाते को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह ‘आउट ऑफ़ आर्डर’ है। एक खाते को निम्नलिखित 3 शर्तों के तहत आउट ऑफ़ आर्डर माना जाएगा।

  • CC/OD खाते में बकाया राशि 90 दिनों तक लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहती है, (या)
  • CC/OD खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है लेकिन 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं होता है, (या)
  • CC/OD खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है लेकिन क्रेडिट पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

    b.वर्तमान स्पष्टीकरण:

वर्तमान में, RBI ने स्पष्ट किया है कि, OD सुविधा के रूप में पेश किए जा रहे सभी ऋण उत्पादों पर लागू ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ की परिभाषा, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं है और/या जो केवल क्रेडिट के रूप में ब्याज पुनर्भुगतान की आवश्यकता है।

  • CC/OD खाते की ‘आउट ऑफ ऑर्डर’ स्थिति के निर्धारण के लिए ’90 दिनों की अवधि’ में वह दिन शामिल होना चाहिए जिसके लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चल रही हो।

ii.RBIने स्पष्ट किया कि यदि उधारकर्ताओं के पास एक ऋण देने वाली संस्था से एक से अधिक क्रेडिट सुविधा है, तो NPA के रूप में वर्गीकृत ऋणों को मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा, यदि सभी देय राशि का भुगतान किया जाता है।

iii.RBI CRILC (सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स) को सूचना की रिपोर्टिंग से संबंधित आवश्यकताओं में कोई बदलाव नहीं करता है।

iv.नवंबर 2021 मानदंड NBFC द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड AS) के कार्यान्वयन पर मौजूदा दिशानिर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

नोट– NBFC द्वारा पालन किए जा रहे इंड-AS दिशानिर्देशों के तहत, अपराधी ऋणों को सकल चरण-1 (30 दिनों तक अतिदेय ऋण), सकल चरण -2 (31 और 89 दिनों के बीच अतिदेय ऋण) और सकल चरण -3 (90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय ऋण) सकल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रणाली के तहत NBFC के लिए मानक और खराब ऋणों का कोई वर्गीकरण नहीं है।

NPA वर्गीकरण:

i.NBFC की सभी श्रेणियों के लिए, वर्तमान NPA वर्गीकरण मानदंड को ’90 दिनों से अधिक की अतिदेय अवधि’ में बदल दिया गया था, यानी ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जब ऋण भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए नहीं किया गया है।

ii.हालांकि, कई NBFC में, NPA वर्गीकरण 90 या 180 दिनों के बाद किया जाता है।

हाल के संबंधित समाचार:

28 दिसंबर, 2021 को, RBI ने ‘रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ़ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21’ जारी की, जो वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान सहकारी बैंकों और NBFC सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। )

SCB (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9 प्रतिशत हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:

स्थापना– 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
गवर्नर– शक्तिकांत दास
डिप्टी गवर्नर– महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रबी शंकर