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RBI ने CFSL को SFB मार्ग के माध्यम से PMC बैंक का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी

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PMC Bank via SFB route18 जून, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने 5 दिसंबर, 2019 को सामान्य “गाइडलाइन्स फॉर ‘ऑन टप’ लाइसेंसिंग ऑफ़ स्माल फाइनेंस बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर” के तहत एक स्माल फाइनेंस बैंक(SFB) स्थापित करने के लिए सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड(CCL) की सहायक कंपनी सेंट्रम फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड(CFSL) को सैद्धांतिक मंजूरी दी।

  • इस SFB के माध्यम से, सेंट्रम एक अलग प्रक्रिया के रूप में संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (PMC) का अधिग्रहण करेगा।
  • CFSL को बैंकिंग नियमन (BR) अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत बैंकिंग कारोबार शुरू करने का लाइसेंस मिलेगा।

CFSL द्वारा SFB की स्थापना के बारे में:

i.SFB की स्थापना के लिए, CCL और इसके भागीदार भारतपे, रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेडमार्क द्वारा 1,800 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा।

ii.900 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में पूंजी डाली जाएगी। पहली किस्त का उपयोग व्यवसाय शुरू करने के लिए किया जाएगा जबकि दूसरी किस्त अगले वर्ष प्रदान की जाएगी।

iii.इसे शुरू करने के लिए 120 दिनों का समय दिया गया है।

iv.सेंट्रम और भारतपे दोनों की SFB में 50% हिस्सेदारी होगी।

PMC बैंक की पृष्ठभूमि:

सितंबर 2019 में, PMC बैंक को वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रतिबंधों के तहत रखा गया था, जिसके कारण 3 नवंबर, 2020 को, इसके प्रशासक ने एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (EoI) जारी की।

  • PMC बैंक घोटाला हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के दिवालिया होने के बाद सामने आया, जो PMC की क्रेडिट बुक में 73% हिस्सेदारी वाला एकल उधारकर्ता है।

हाल के संबंधित समाचार:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2021 में भाग्योदया फ्रेंड्स अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया जैसा कि बैंक के पास अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण रूप से निधि देने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है और क्योंकि यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का पालन नहीं करता है।

भारतपे के बारे में:

स्थापना– 2018
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)– अशनीर ग्रोवर
मुख्यालय– दिल्ली

सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में:

प्रबंध निदेशक (MD) और CEO रंजन घोष
मुख्यालय– मुंबई