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RBI ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशानिर्देश जारी किए; प्रोटीन की शाखा को AA लाइसेंस के लिए RBI की मंजूरी मिली

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RBI issues guidelines on acquisition in banks16 जनवरी, 2023 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘एक्वीजीशन एंड होल्डिंग ऑफ़ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कम्पनीज डायरेक्शन, 2023’ जारी किया, जिसने प्रमोटरों को अपने व्यवसाय की शुरुआत से 15 साल पूरे होने के बाद बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार के वर्तमान 15% से 26% रखने की अनुमति दी।

  • प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा में यह वृद्धि 2021 में आंतरिक कार्य समूह (IWG) की सिफारिशों पर आधारित है।

प्रमुख बिंदु:

i.यदि शेयरधारक रणनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करना चाहता है, तो बोर्ड को RBI को सूचित करना होगा, भले ही शेयरधारिता 5% से कम हो।

  • यदि शेयरधारिता RBI के मानदंडों के अनुरूप नहीं है, तो बैंकों को 6 महीने के भीतर शेयरों को कम करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी।

ii.बैंक में हिस्सेदारी खरीदने से पहले निरंतर निगरानी के माध्यम से ‘उपयुक्त और उचित’ मंजूरी की आवश्यकता होती है।

iii.15 साल पूरे होने से पहले की अवधि के दौरान, बैंकिंग कंपनियों के प्रमोटरों को लाइसेंसिंग शर्तों के हिस्से के रूप में या बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत और RBI द्वारा अनुमोदित शेयरधारिता कमजोर करने की योजना के हिस्से के रूप में शेयरधारिता का उच्च प्रतिशत रखने की अनुमति है।

iv.जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार RBI मौजूदा प्रवर्तकों द्वारा त्याग, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) सहित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप, बैंकों के पुनर्गठन/पुनर्गठन, मौजूदा प्रवर्तकों की छंटनी आदि जैसी परिस्थितियों में मामला-दर-मामला आधार पर उच्च शेयरधारिता की भी अनुमति देता है।

v.दिशानिर्देश उन देशों के निवेशकों को भी रोकते हैं जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के नियमों का पालन नहीं करते हैं।

  • वर्तमान में, 38 देश अनुपालन कर रहे हैं, जबकि अन्य गैर-अनुपालन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

vi.किसी भी बैंक शेयरधारक को 10% से अधिक लेकिन 40% से कम शेयर रखने की अनुमति अधिग्रहण के पूरा होने की तारीख से पहले 5 वर्षों के लिए लॉक-इन में रहेगी।

  • यदि किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक की शेयरधारिता रखने की अनुमति दी जाती है, तो अधिग्रहण के पूरा होने की तारीख से पहले पांच वर्षों के लिए केवल 40% शेयरधारिता लॉक-इन के अधीन रहेगी।
  • जो शेयर लॉक-इन के अंतर्गत हैं, उन्हें एनकंबर नहीं किया जा सकता है।

आधिकारिक अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

प्रोटीन की शाखा को AA लाइसेंस के लिए RBI की मंजूरी मिली

प्रोटियन eGOV टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) को NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी)-AA प्रमाण पत्र के साथ खाता एग्रीगेटर (AA) के रूप में काम करने के लिए RBI से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

  • AA एक प्रकार की RBI विनियमित इकाई है (जो किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान से किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ सुरक्षित और डिजिटल रूप से जानकारी तक पहुंचने और साझा करने में मदद करती है। डेटा को व्यक्ति की सहमति के बिना साझा नहीं किया जा सकता है।

प्रोटीन के बारे में:

इसने पिछले 25 वर्षों में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और अभिनव नागरिक केंद्रित ई-गवर्नेंस समाधान विकसित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग किया है, जिसमें प्रत्यक्ष कर बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, PAN कार्ड जारी करने के माध्यम से नागरिकों और कॉर्पोरेट्स को कर पहचान प्रदान करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और आधार-आधारित पहचान प्रमाणीकरण और ई-साइन सेवाओं को सक्षम करना शामिल है।

प्रोटीन eGOV टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में:

MD और CEO– सुरेश सेठी
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र