5 जुलाई 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि उसने RBI के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में जारी परिपत्र में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित 5 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
- PNB से पहले, RBI द्वारा दंडित किए गए 4 अन्य बैंक: गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, अहमदाबाद (गुजरात), रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी (बिहार); नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई (महाराष्ट्र); और बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) है।
मुख्य बिंदु:
i.RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ धारा 47 A (1) (c) के प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए PNB पर 1.31 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस प्रकार, PNB दंडित होने वाला 5वां बैंक बन गया।
ii.PNB पर लगाया गया जुर्माना “ऋण और अग्रिम: वैधानिक और अन्य प्रतिबंध” और “भारतीय रिजर्व बैंक (नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2016)” के संबंध में RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया था।
PNB पर जुर्माने के पीछे कारण:
i.31 मार्च, 2024 तक, RBI ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (ISE 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया।
- बाद में, RBI ने RBI के निर्देशों और संबंधित पत्राचार के गैर-अनुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को नोटिस जारी किया।
ii.अपने निरीक्षण के दौरान, RBI ने पाया कि PNB ने सब्सिडी, रिफंड या प्रतिपूर्ति के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए थे।
- इसके अलावा, PNB कुछ खातों में व्यापारिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में विफल रहा।
RBI ने कटे-फटे नोट न बदलने पर YES बैंक पर जुर्माना लगाया
5 जुलाई 2024 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे नोट न बदलने पर YES बैंक पर 10,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- RBI ने YES बैंक को अपना आधिकारिक पत्र भेजा, जिसमें उल्लेख किया गया कि RBI के एक अधिकारी के दौरे के दौरान बैंक की एक शाखा में कटे-फटे नोट नहीं बदले गए।
- RBI के अनुसार, बैंक पर जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में बैंक के प्रदर्शन के आधार पर “करेंसी चेस्ट सहित बैंक शाखाओं के लिए दंड की योजना” का हवाला देते हुए जुर्माना लगाया गया था।
RBI ने कर्नाटक स्थित शिम्शा सहकारी बैंक नियमिथा का लाइसेंस रद्द किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि उसने मद्दुर (कर्नाटक) स्थित शिम्शा सहकारी बैंक नियमिथा का लाइसेंस उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण रद्द कर दिया है।
- परिणामस्वरूप, बैंक 5 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से किसी भी बैंकिंग व्यवसाय को करने का हकदार नहीं है।
- सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।
नोट: प्रत्येक जमाकर्ता परिसमापन पर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:
गवर्नर– शक्तिकांत दास (RBI के 25वें गवर्नर)
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
स्थापना– 1 अप्रैल, 1935