भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF –Payments Infrastructure Development Fund) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मानिर्भर निधि (PM SVANidhi योजना) के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किया है। यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
PM स्वनिधि योजना के बारे में:
PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi योजना), यह लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था।
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना के बारे में:
345 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 5 जनवरी, 2021 को RBI द्वारा घोषित, इसका उद्देश्य टियर-3 से लेकर टियर-6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) के बुनियादी ढांचे (भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यम) की तैनाती को बढ़ावा देना है। इसमें हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट यानी 10 लाख फिजिकल और 20 लाख डिजिटल बनाने की परिकल्पना की गई है।
- PIDF के परिव्यय में से RBI का योगदान 250 करोड़ रुपये है और 95 करोड़ रुपये देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्क से है।
RBI ने 2 सहकारी बैंकों, 1 NBFC पर जुर्माना लगाया
सैयद शरीयत फाइनेंस लिमिटेड, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगा
26 अगस्त, 2021 को RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58B की उप-धारा (5) के खंड (aa) के साथ पढ़ते हुए धारा 58G की उप-धारा (1) के खंड (b) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सैयद शरीयत फाइनेंस लिमिटेड, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC-Non-Banking Financial Company) है।
- इसके पीछे का कारण “भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानो (KYC-Know Your Customer) दिशानिर्देश, 2016) के कुछ प्रावधानों के साथ बैंक का गैर-अनुपालन है।
मुस्लिम सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगा
RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47A (1) (c) के प्रावधानों के अंतर्गत पुणे, महाराष्ट्र के मुस्लिम सहकारी बैंक लिमिटेड पर KYC के RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगा
RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 A (1) (c) के साथ पठित धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के प्रावधानों के अंतर्गत जीजामाता महिला सहकारी बैंक, पुणे, महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- इसके पीछे का कारण एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंधों – शहरी सहकारी बैंकों (UCB) पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना है।
उपरोक्त दंड बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते को प्रभावित नहीं करेगा।
हाल के संबंधित समाचार:
RBI ने ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’ पर निर्देशों से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बारे में:
स्थापना– 1 अप्रैल, 1935
मुख्यालय– मुंबई, महाराष्ट्र
राज्यपाल– शक्तिकांता दास
डिप्टी गवर्नर– महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M. राजेश्वर राव, T. रबी शंकर