9 मई 2023 को तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) की 8वीं वर्षगांठ है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 26 अप्रैल 2023 तक PMJJBY, PMSBY और APY के तहत क्रमश: 16.2 करोड़, 34.2 करोड़ और 5.2 करोड़ नामांकन किए गए हैं। तीनों योजनाओं के तहत कुल नामांकन 55.6 करोड़ है।
पृष्ठभूमि: PMJJBY और PMSBY की दो कम लागत वाली बीमा योजनाएं और APY की गारंटीकृत पेंशन योजना 9 मई, 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
- तीन योजनाओं का निर्माण ‘वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन’ की पहल के तहत किया गया था, जो यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि भारत में प्रत्येक नागरिक की बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक पहुंच हो।
तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, जो मानव जीवन को अप्रत्याशित जोखिमों/हानि और वित्तीय अनिश्चितताओं से सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानती हैं।
समाज के गरीब और सीमांत वर्गों को किफायती उत्पादों के माध्यम से बहुत आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा और पेंशन के कवरेज का विस्तार करने के लिए योजनाएं शुरू की गईं।
संक्षेप में योजनाओं के बारे में:
a. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY):
i.योजना विवरण: यह वित्त मंत्रालय की एक बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर है, जिसका साल-दर-साल नवीकरण किया जा सकता है।
ii.पात्रता:
- 18 से 50 वर्ष की आयु के भाग लेने वाले बैंकों / डाकघरों के सभी व्यक्तिगत खाताधारक शामिल होने के हकदार हैं।
- 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा का जोखिम जारी रख सकते हैं।
iii.लाभ:
- यह 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी सदस्यता बैंक खाताधारकों को 2 लाख रुपये का नवीकरणीय एक साल का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है, जिसमें प्रति अभिदाता 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के लिए किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है, जिसे अभिदाता के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट किया जा सकता है।
- इस योजना को LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) और अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तावित / प्रशासित किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों / डाकघरों के साथ आवश्यक अनुमोदन और टाई-अप के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने को तैयार हैं।
iv.उपलब्धियां: 26.04.2023 तक, इस योजना के तहत संचयी नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक हो गए हैं और 6,64,520 दावों के लिए 13,290.40 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
b. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
i.योजना विवरण: यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है।
ii.पात्रता: बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं।
iii.लाभ
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर – नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे
- दुर्घटना के कारण कुल और अपूरणीय विकलांगता – 2 लाख रुपये
- आंशिक विकलांगता – 1 लाख रुपये
iv.प्रीमियम: प्रति सदस्य प्रति वर्ष 20 रुपये। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती की जाएगी।
v.उपलब्धियां: 26.04.2023 तक, योजना के तहत संचयी नामांकन 34.18 करोड़ से अधिक रहे हैं और 1,15,951 दावों के लिए 2,302.26 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
c.अटल पेंशन योजना (APY)
i.योजना विवरण:
- यह असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- APY को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
ii.पात्रता:
- APY में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
- बाहर निकलने और पेंशन शुरू करने की उम्र 60 साल होगी। इसलिए, APY के तहत अभिदाता द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी।
- अपवर्जन: करदाता 1 अक्टूबर, 2022 से APY में शामिल होने के पात्र नहीं हो गए।
iii.लाभ: योजना में शामिल होने के बाद अभिदाता द्वारा किए गए योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु में अभिदाता को 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
iv.भुगतान आवृत्ति: अभिदाता मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर APY में योगदान कर सकते हैं।
v.योजना से निकासी: अभिदाता सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती पर, कुछ शर्तों के अधीन सदस्य स्वैच्छिक रूप से APY से बाहर निकल सकते हैं।
vi.योजना के लाभों का वितरण:
- अभिदाता द्वारा मासिक पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और उनकी मृत्यु के बाद, पेंशन राशि (अभिदाता की 60 वर्ष की आयु में संचित) ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
- अभिदाता की अकाल मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, अभिदाता का पति या पत्नी शेष निहित अवधि (अर्थात मूल अभिदाता के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक) के लिए उसी APY खाते में योगदान जारी रख सकता है।
vii.केंद्र सरकार द्वारा योगदान:
- सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, अर्थात, यदि योगदान के आधार पर संचित कोष निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि देगी।
- यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।
viii.उपलब्धियां: 27.04.2023 तक 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने योजना की सदस्यता ली है।
हाल के संबंधित समाचार:
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, आयकर का भुगतान करने वालों को 1 अक्टूबर, 2022 से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (APY) में नामांकन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय के बारे में:
केंद्रीय मंत्री – निर्मला सीतारमण (राज्यसभा- कर्नाटक)
राज्य मंत्री (MoS) – पंकज चौधरी; डॉ. भागवत किशनराव कराड