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PM नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया

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3 दिसंबर 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में सिक्योर सोसाइटी, डेवलप्ड इंडिया फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान तीन नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया।

  • चंडीगढ़ भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS2) अधिनियम, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2) अधिनियम, 2023 ; और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम (BSA2) अधिनियम, 2023 को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश (UT) बन गया है।

मुख्य बिंदु:

i.तीन नए आपराधिक कानून- BNS2 अधिनियम 2023, BNSS2 अधिनियम 2023 और BSA2 अधिनियम 2023 क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPc) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह 1 जुलाई 2024 को लागू हुए।

ii.ये कानून भाषिणी एप्लिकेशन (ऐप) के माध्यम से 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं।

iii.चंडीगढ़ में पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल के बीच इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के माध्यम से वार्ता सुविधा भी शुरू की गई है।

iv.कार्यक्रम में इन कानूनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें अपराधों को सुलझाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), उन्नत फोरेंसिक तरीकों और डिजिटल साक्ष्य का उपयोग शामिल है।

नए आपराधिक कानूनों के बारे में: 

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS2) अधिनियम, 2023: 

i.भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (BNS2) अधिनियम, 2023 IPC की जगह लेता है। इसने बलात्कार, पीछा करने और किसी महिला की शील को ठेस पहुंचाने जैसे कृत्यों को आपराधिक गतिविधियों के रूप में बरकरार रखा है। इसने सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता की अधिकतम आयु 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है।

ii.BNS2में 20 अध्याय और 358 धाराएँ शामिल हैं। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा और 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है ऐसी हत्या के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।

iii.यह 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा किसी विशेष कारण से हत्या या गंभीर चोट पहुँचाने को अपराध मानता है। ऐसी हत्या के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।

iv.यह राजद्रोह के अपराध को हटाता है और निम्नलिखित को दंडित करता है: (i) अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना, (ii) अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, या (iii) भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना।

v.अधिनियम ने अपहरण, जबरन वसूली, अनुबंध हत्या, भूमि हड़पना, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया है।

  • इसमें (i) मृत्युदंड या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना या (ii) पांच साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा।

vi.इसमें आपराधिक जिम्मेदारी की आयु 7 वर्ष रखी गई है, लेकिन आरोपी की परिपक्वता के अनुसार इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2) अधिनियम, 2023:

i.भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता (BNSS2) अधिनियम, 2023 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। CrPC गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करता है।

ii.इसने 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है।

iii.अधिनियम ने 15 दिनों तक की पुलिस हिरासत की अनुमति दी है, जिसे न्यायिक हिरासत की 60- या 90-दिन की अवधि के शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान भागों में अधिकृत किया जा सकता है।

  • यदि पुलिस ने 15 दिनों की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है, तो इससे पूरी अवधि के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है।

iv.अधिनियम ने एक प्रावधान को बरकरार रखा है, जिसके तहत, यदि किसी आरोपी ने कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिताया है, तो वह जमानत पाने का हकदार है।

  • विधेयक में यह भी कहा गया है कि यह प्रावधान इन पर भी लागू नहीं होगा: (i) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, और (ii) ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है।

v.CrPC मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख प्रदान करने का आदेश देने की अनुमति देता है और इसे उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

  • यह इन नमूनों को ऐसे व्यक्ति से एकत्र करने की अनुमति देता है जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

vi.BNSS2 अधिनियम 2023 गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के इस्तेमाल का प्रावधान करता है।

  • हथकड़ी का इस्तेमाल केवल निम्नलिखित: (i) एक आदतन या बार-बार अपराधी जो हिरासत से भाग गया है, या (ii) बलात्कार, एसिड अटैक, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों जैसे अपराधों का आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम (BSA2) अधिनियम, 2023:

i.भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम (BSA2) अधिनियम, 2023 एक ऐसा कानून है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) का स्थान लेता है। इसमें IEA के अधिकांश प्रावधान बरकरार हैं, जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत के बोझ से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

ii.अधिनियम ने साक्ष्य के मूल वर्गीकरण – दस्तावेजी और मौखिक को बरकरार रखा है। इसमें दस्तावेजों की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

iii.इसमें द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करते हुए इसमें शामिल हैं: (i) मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति, और (ii) ऐसे व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज की जांच की है और दस्तावेजों की जांच करने में कुशल है।

iv.इसमें संयुक्त परीक्षण की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है जिसमें कई व्यक्तियों का परीक्षण, जहां कोई आरोपी भाग गया है या उसने गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया है, को संयुक्त परीक्षण माना जाएगा।

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