पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी(PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल होने की अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है। उम्र में बदलाव के बाद, NPS ने प्रवेश और निकास विकल्पों पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
- प्रवेश की मौजूदा आयु जो 18-65 वर्ष है, को संशोधित कर 18-70 वर्ष कर दिया गया है।
65 साल बाद NPS में शामिल होने के लिए कौन पात्र है?
i.65-70 वर्ष की आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक, निवासी या अनिवासी और भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) NPS में शामिल होने और 75 वर्ष की आयु तक अपना NPS खाता जारी रखने के लिए पात्र हैं।
ii.जिन अभिदाताओं ने अपने NPS खाते बंद कर दिए हैं, उन्हें भी बढ़ी हुई आयु पात्रता मानदंडों के अनुसार एक नया NPS खाता खोलने की अनुमति है।
65 वर्ष की आयु के बाद NPS में शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए संशोधित दिशानिर्देश:
i.PF का चुनाव और परिसंपत्ति आवंटन:
ग्राहक ऑटो और एक्टिव चॉइस के तहत क्रमशः 15 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर के साथ पेंशन फंड (PF) और एसेट एलोकेशन के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
ii.एग्जिट ऑप्शन:
अगर राशि ₹5.00 लाख के बराबर या उससे कम है
निकास का प्रकार | राशि का अधिकतम% एकमुश्त के रूप में निकाला जा सकता है | राशि का न्यूनतम% वार्षिकी खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए |
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सामान्य निकास(अर्थात 3 वर्ष बाद निकास) | 60% | 40% |
सामान्य निकास- यदि राशि ₹5.00 लाख के बराबर या उससे कम है | अभिदाता संपूर्ण संचित पेंशन राशि को एकमुश्त निकालने का विकल्प चुन सकता है। | |
समय से पहले निकास (यानी 3 साल पूरे होने से पहले बाहर निकलें) | 20% | 80% |
समय से पहले निकास- यदि राशि ₹2.5 लाख के बराबर या उससे कम है | अभिदाता संपूर्ण संचित पेंशन राशि को एकमुश्त निकालने का विकल्प चुन सकता है। | |
सब्सक्राइबर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु | नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त देय संपूर्ण राशि |
नोट – एन्युइटी मासिक भुगतान है जो सब्सक्राइबर को NPS से बाहर निकलने के बाद एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर से प्राप्त होगा।
ii.NPS टियर II खाता:
अभिदाताओं को अपने रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए अपनी डिस्पोजेबल आय का निवेश करने के लिए टियर II खाते खोलने के लिए भी पात्र बनाया गया है।
- टियर- II बचत खाता एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है, जो ग्राहकों को अपनी बचत कभी भी निकालने में सक्षम बनाती है।
नोट – टियर- I खाता एक गैर-निकासी योग्य पेंशन खाता है जिसका उपयोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए किया जा सकता है।
नए दिशानिर्देश PFRDA अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत जारी किए गए हैं।
हाल के संबंधित समाचार:
जुलाई 2021 में, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी(PFRDA) ने PFRDA(पेंशन फंड) विनियम, 2015 में संशोधन किया है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक संशोधित किया है।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में:
स्थापना – 2003
मुख्यालय – नई दिल्ली
अध्यक्ष – सुप्रतिम बंद्योपाध्याय