19 दिसंबर 2024 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI) आयोग ने “साइट ऐडजेसेण्ट फैक्ट्री एम्प्लॉई (SAFE) अकोमोडेशन: वर्कर हाउसिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत के विनिर्माण विकास को समर्थन देने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीले और कुशल आवास समाधान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।
- इस पहल को केंद्रीय बजट 2024-25 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास चुनौतियों का समाधान करना है।
- इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) समर्थन और प्रमुख उद्योगों से योगदान मिलेगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, कर्मचारियों के पलायन में कमी आएगी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होगी।
नोट: VGF कुल परियोजना लागत का 40% तक का सरकारी अनुदान है, जो उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित तो हैं, लेकिन वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
रिपोर्ट की मुख्य बातें:
श्रमिक आवास का महत्व:
i.विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना: रिपोर्ट में स्थिर कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक केन्द्रों के निकट सुनियोजित आवास की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जो भारत के विनिर्माण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।
ii.आर्थिक विकास: पर्याप्त आवास सीधे तौर पर कार्यबल की उत्पादकता को प्रभावित करता है, कर्मचारियों की संख्या में कमी लाता है तथा भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करता है।
iii.वैश्विक प्रतिस्पर्धा: श्रमिक कल्याण में सुधार करके, भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप कार्य करता है, तथा वैश्विक निवेश आकर्षित करता है।
पहचानी गई प्रमुख चुनौतियाँ:
i.प्रतिबंधात्मक ज़ोनिंग कानून: औद्योगिक क्षेत्रों के निकट आवास अक्सर प्रतिबंधित होते हैं, जिसके कारण यात्रा का समय लंबा हो जाता है।
ii.रूढ़िवादी भवन विनियम: निम्न तल क्षेत्र अनुपात (FAR) उच्च क्षमता वाले आवास में बाधा डालता है।
iii.वित्तीय बाधाएं: उच्च पूंजीगत लागत और कम रिटर्न निजी क्षेत्र की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं।
प्रस्तावित समाधान:
i.नियामक परिवर्तन: श्रमिक आवास को आवासीय श्रेणी के रूप में फिर से परिभाषित करें, पर्यावरणीय मंजूरी को सुव्यवस्थित करें और लिंग समावेशी नीतियों को बढ़ावा दें।
- आवासीय संपत्ति कर, बिजली और पानी शुल्क लागू होते हैं।
- निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले आवासों के लिए वस्तु और सेवा कर (GST) छूट (e.g., 90 दिनों के लगातार प्रवास के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये)।
- औद्योगिक केन्द्रों के निकट मिश्रित उपयोग वाले विकास की अनुमति देने के लिए ज़ोनिंग विनियमों में संशोधन करना, तथा कार्यस्थलों के निकट श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा प्रदान करना।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों के लिए प्रदान की गई छूट के अंतर्गत S.A.F.E आवासों को शामिल करें।
ii.वित्तीय सहायता: परियोजना लागत का 30% – 40% तक कवर करने के लिए VGF प्रदान करें और VGF पात्रता के तहत किफायती किराये के आवास को शामिल करने के लिए नीतियों में संशोधन करें।
- इसमें आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय (MoF) की ओर से 20% और प्रायोजक नोडल मंत्रालय की ओर से 10% तथा राज्य सरकारों का अतिरिक्त योगदान शामिल है।
भारत का विनिर्माण लक्ष्य:
i.भारत 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को वर्तमान 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
ii.इकोनोमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार, भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए 2030 तक सालाना 7.85 मिलियन नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है।
iii.चूंकि देश 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए श्रमिकों की आवास चुनौतियों का समाधान करना प्राथमिकता है।
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI) आयोग के बारे में:
अध्यक्ष– PM नरेन्द्र मोदी
मुख्यालय– नई दिल्ली (दिल्ली)
स्थापित– 1 जनवरी, 2015