जनवरी 2025 में, वित्त मंत्रालय (MoF) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया, जो पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को एक गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) UPS विनियमों की निगरानी करेगा और परिचालन संबंधी दिशानिर्देश प्रदान करेगा।
- यह योजना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
पृष्ठभूमि:
i.UPS मौजूदा NPS का अपग्रेड है, जिसे 1 जनवरी, 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था और इसने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ली है।
- NPS को शुरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था। बाद में 2009 में, इसे सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया।
ii.अप्रैल 2023 में मंत्रिमंडल सचिव T.v.सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा NPS के बारे में सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए UPS को एक वैकल्पिक योजना के रूप में अनुशंसित किया गया था।
iii.अगस्त 2024 में, प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS को मंजूरी दे दी है। UPS मौजूदा NPS और OPS के लाभों को मिलाता है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में:
i.UPS NPS के तहत मौजूदा कर्मचारियों और NPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प चुनने वालों के लिए UPS पर स्विच करना या न करना स्वैच्छिक है। लेकिन, एक बार UPS पर स्विच करने के बाद, इसे उलटा नहीं किया जा सकता है।
ii.यह योजना अंशदायी प्रकृति की है, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना होगा।
- केंद्र सरकार ने अपना योगदान 14% (वर्तमान में NPS के तहत) से बढ़ाकर 5% कर दिया है।
iii.यह योजना भारत में सभी राज्य सरकारों के लिए अपने-अपने राज्यों में इसे अपनाने के लिए खुली है।
- महाराष्ट्र पहला राज्य था, जिसने मार्च 2024 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS लागू किया है।
पात्रता मानदंड:
i.सेवानिवृत्ति: कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्र हैं।
ii.FR 56 (j) के तहत सेवानिवृत्ति: वे कर्मचारी जो भारत सरकार (GoI) द्वारा मौलिक नियम (FR) 56 (j) के प्रावधान के तहत सेवानिवृत्त होते हैं, जो नियमित सेवानिवृत्ति से पहले दक्षता के लिए सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्ति की अनुमति देता है।
- FR 56 (j) के तहत सेवानिवृत्ति केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत दंड नहीं है।
iii.न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VR) लेने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- हालांकि, इस मामले में, भुगतान उस तारीख से शुरू होगा, जिस दिन कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त की होगी, यदि वे काम करना जारी रखते।
नोट: MoF ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में, बर्खास्त, हटाए गए या सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन की पेशकश नहीं की जाएगी; UPS विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
UPS के तहत सुनिश्चित पेंशन के लिए मुख्य नियम:
i.पूर्ण सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा की है, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों से उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
ii.छोटी सेवाओं के लिए आनुपातिक पेंशन: पेंशन उन लोगों के लिए आनुपातिक होगी जिनकी अर्हक सेवा अवधि कम (25 वर्ष से कम) है, जो उनकी सेवा अवधि के आधार पर होगी।
iii.VR के लिए सुनिश्चित पेंशन: 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए, सुनिश्चित भुगतान/पेंशन उस तारीख से शुरू होगी, जब वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेते (यदि वे आधिकारिक सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहते)।
iv.सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: इस योजना में कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। मृतक कर्मचारी का परिवार उस पेंशन राशि का 60% प्राप्त करने का पात्र होगा, जो कर्मचारी अपनी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।
- FR 56 (j) के तहत सेवानिवृत्ति, VR या सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार मृतक के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पेंशन प्रदान की जाएगी।
v.सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: इस योजना में उन कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की एक अनूठी विशेषता है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की है, वे सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
vi.मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा। साथ ही, UPS ग्राहक सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत (DR) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
vii.सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान: ग्रेच्युटी के अलावा, UPS ग्राहकों को सेवा के प्रत्येक 6 महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार उनके मासिक परिलब्धियों (वेतन + DA) के 1/10वें (10%) के बराबर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा।
- यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा।
हाल ही के संबंधित समाचार:
दिसंबर 2024 में, राजस्व विभाग (DoR), वित्त मंत्रालय (MoF) ने अधिसूचित किया है कि भारत सरकार (GoI) ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को वापस ले लिया है, जिसे आमतौर पर विंडफॉल टैक्स के रूप में जाना जाता है, जिससे एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले शुल्क समाप्त हो गए हैं। यह कदम, जो तुरंत प्रभावी है, का उद्देश्य तेल क्षेत्र में लाभप्रदता बढ़ाना, ऊर्जा उद्योग में विकास को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना है।
- इसके साथ ही, पेट्रोल और डीजल निर्यात पर सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर (RIC) को भी हटा दिया गया है।