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GST परिषद ने COVID-19 सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8-सदस्यीय पैनल का गठन किया; कॉनराड संगमा द्वारा समन्वयित

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GST Council forms 8-member panel to examine tax exemptionमाल और सेवा कर (GST) परिषद ने टीके, दवाओं, परीक्षण किट और वेंटिलेटर जैसे COVID-19 आवश्यकता की एक श्रृंखला पर GST रियायत / छूट की आवश्यकता की जांच करने और COVID-19 राहत सामग्री की GST दरों पर सिफारिशें करने के लिए एक 8-सदस्यीय मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड कोंगकल संगमा इस पैनल के संयोजक होंगे।

  • वर्तमान में, घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5 प्रतिशत GST लगाया जाता है, COVID-19 दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12 प्रतिशत GST लगाया जाता है।
  • GST परिषद ने अपनी 43वीं बैठक में COVID से संबंधित सामग्री जैसे मेडिकल ऑक्सीजन और टीकों के आयात को 31 अगस्त, 2021 तक GST से छूट दी, भले ही वे सरकार या राज्य-स्वीकृत एजेंसी को दान करने के लिए भुगतान के आधार पर या मुफ्त में आयात किए गए हों। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

संयोजक और सदस्य:

i.पैनल के अन्य 7 सदस्य:

  • नितिनभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री, गुजरात
  • अजीत पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
  • मौविन गोडिन्हो, परिवहन और पंचायती राज मंत्री, आवास, प्रोटोकॉल और विधायी मामले, गोवा
  • K.N. बालगोपाल, वित्त मंत्री, केरल
  • निरंजन पुजारी, वित्त और उत्पाद शुल्क मंत्री, ओडिशा
  • हरीश राव, वित्त मंत्री, तेलंगाना
  • सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश

संदर्भ की शर्तें:

i.GoM COVID-19 राहत के लिए आवश्यक वस्तुओं पर सिफारिशें करेगा, जैसे COVID-19 टीके, औषधी और दवाएं, परीक्षण किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण जैसे कि कॉन्सेंट्रेटर, जेनरेटर और वेंटिलेटर, PPE किट, N 95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान जांच उपकरण आदि।

ii.GoM को केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की एक समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, और यह पैनल 8 जून, 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

नोट पश्चिम बंगाल और पंजाब द्वारा सभी COVID-19 आवश्यक सामग्रियों पर GST से छूट देने के लिए कहने के बाद GoM का गठन किया गया था।

हाल के संबंधित समाचार:

वित्त मंत्रालय ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने के लिए कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन पर अनिश्चितता को बेहतर ढंग से समझने, जांचने और हल करने के लिए एक 7-सदस्यीय राज्यों के मंत्रियों के समूह (GoM) की स्थापना की है।

GST परिषद और GST के बारे में:

i.GST परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 15 सितंबर 2016 को गठित एक संघीय निकाय है।

ii.परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान- निर्मला सीतारमण) करती हैं, जिनकी सहायता भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री करते हैं। यह GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करेगा।

iii.1 जुलाई 2017 को भारत में एक अप्रत्यक्ष कर GST को लागू किया गया था, भारत का GST कनाडाई मॉडल पर आधारित है। 1954 में GST लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था।

iv.असम GST लागू करने वाला पहला राज्य था।