भारत सरकार (GoI) ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPwD) अधिनियम 2016 की धारा 40 के प्रावधान के तहत विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन या PwD ) के लिए सुगम्यता मानकों को स्थापित करने के लिए नियम तैयार किए हैं।
- नियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्रणालियों और अन्य सुविधाओं और सेवाओं सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार के लिए सुगम्यता मानक स्थापित करते हैं।
नोट: RPwD अधिनियम, 2016 28 दिसंबर 2016 को अधिनियमित किया गया था और 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था।
प्रमुख बिंदु:
i.RPwD अधिनियम 2016 की धारा 40 के इस प्रावधान के तहत, 20 मंत्रालय अपने संबंधित क्षेत्र के लिए पहुँच संबंधी दिशानिर्देश/मानक बनाने में शामिल हैं।
ii.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD), इन दिशानिर्देशों या मानकों के निर्माण की नियमित निगरानी करेगा।
- विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं। MoSJE द्वारा हाल ही में प्रगति की समीक्षा की गई।
इन दिशानिर्देशों की स्थिति
i.नियम 15 के तहत RPwD नियमों में अधिसूचित मानक/दिशानिर्देश:
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों और सेवाओं के लिए सुगम्यता।
- बैरियर-मुक्त निर्मित पर्यावरण 2016 के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और अंतरिक्ष मानक।
- परिवहन प्रणाली के लिए बस बॉडी कोड के लिए मानक।
ii.RPwD नियमों में मसौदा अधिसूचना के तहत दिशानिर्देश और सार्वजनिक और अन्य हितधारक टिप्पणियों को आमंत्रित करना
- 31 मार्च 2023 तक भारत 2021 में सार्वभौमिक सुगम्यता लिए सुसंगत दिशानिर्देश और अंतरिक्ष मानक।
- 10 जून 2023 तक नागरिक उड्डयन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश।
- 10 जून 2023 तक संस्कृति क्षेत्र (स्मारक/स्थल/संग्रहालय/पुस्तकालय) के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश।
- 10 जून 2023 तक विकलांग खिलाड़ियों के लिए सुलभ खेल परिसर और आवासीय सुविधाएं
iii.संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के राजपत्र में दिशानिर्देश अधिसूचित हैं।
- स्वास्थ्य सेवा के लिए सुगम्यता मानक।
iv.संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा है
- विकलांग व्यक्तियों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों की पहुंच और स्टेशनों पर सुविधाओं पर दिशानिर्देश
- उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक
- बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश
- पेयजल और स्वच्छता विभाग
विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 पर ध्यान देने योग्य बिंदु: –
6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।
- बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों में 5% आरक्षण होगा।
- सरकारी नौकरियों में कतिपय व्यक्तियों अथवा बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के वर्ग के लिए 4% आरक्षण होगा।
हाल के संबंधित समाचार:
28 सितंबर 2022 को, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), विकलांग व्यक्तियों के लिए सेक्टर कौशल परिषद (SCPwD) और अमेज़ॅन इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली, दिल्ली में डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के बारे में:
केंद्रीय मंत्री– वीरेंद्र कुमार
राज्य मंत्री– A.नारायणस्वामी; प्रतिमा भौमिक और रामदास आठवले