प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सीटुएशन्स फंड(PM CARES फंड)‘ के तहत एक नई योजना शुरू की। जिन बच्चों के माता-पिता या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक / दत्तक माता-पिता को COVID 19 के कारण खो दिया है, उन्हें ‘PM-CARES फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी। वो हैं
- 23 साल की उम्र में बच्चे को 10 लाख रुपये का फंड मिलेगा।
- 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 11 से 18 साल के बच्चों को केंद्र सरकार के स्कूलों या निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
- बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए ऋण मिल सकता है, और PM cares ब्याज का भुगतान करेंगे।
- 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
सहायक उपायों का विवरण:
i.सावधि जमा :
प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने पर उसके लिए 10 लाख रुपये की राशि सावधि जमा के रूप में बनाई जाएगी।
- यह राशि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 18 वर्ष की आयु से मासिक वित्तीय सहायता / वजीफा के रूप में जारी की जाएगी।
- एक बार जब वे 23 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप में कॉर्पस राशि मिल जाएगी।
ii.स्कूली शिक्षा: 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
- डे स्कॉलर के रूप में बच्चा नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखता है।
- स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक और नोटबुक पर होने वाला खर्च PM-CARES फंड से मुहैया कराया जाएगा।
iii.स्कूली शिक्षा: 11-18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए:
- बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा।
- अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM केयर्स से RTE के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी।
- PM CARES वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च का भुगतान भी करेगा।
iv.उच्च शिक्षा के लिए सहायता:
- बच्चा मौजूदा शिक्षा ऋण मानदंडों का उपयोग करके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों / उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ब्याज का भुगतान PM CARES द्वारा किया जाएगा।
v.स्वास्थ्य बीमा
- आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ सभी बच्चों को लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा।
- 18 वर्ष की आयु तक प्रीमियम राशि का भुगतान PM CARES द्वारा किया जाएगा।
PM-CARES के बारे में
2020 में ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सीटुएशन्स फंड(PM CARES फंड)‘ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की गई है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, आपदा या संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक।
- प्रधानमंत्री PM CARES फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं
- रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार ने कोष के पदेन न्यासी हैं।
- न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।