1 अक्टूबर 2024 को, राजस्व विभाग (DoR), वित्त मंत्रालय (MoF) के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने में देरी से निपटने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें आयकर (IT) अधिनियम, 1961 की धारा 119 (2) (b) के तहत घाटे को आगे बढ़ाने पर रिफंड के दावे शामिल हैं।
- ये नए दिशानिर्देश किसी भी पिछले दिशा-निर्देश या निर्देशों का स्थान लेंगे। यह नियम 1 अक्टूबर, 2024 के बाद जमा किए गए आवेदनों पर लागू होता है।
- इन नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य विलंबित कर रिफंड दावों और नुकसान को आगे बढ़ाने के आवेदनों को संभालने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
मुख्य विशेषताएं:
दावा राशि के आधार पर आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए 3-स्तरीय प्रणाली की शुरुआत:
i.नए नियमों के अनुसार, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (Pr. CIT/CIT) को ऐसे आवेदनों/दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्तियाँ दी गई हैं, यदि ऐसे दावों की राशि किसी एक आकलन वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपये तक है।
ii.मुख्य आयकर आयुक्त (CCIT) को ऐसे आवेदनों/दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्तियाँ दी गई हैं, यदि ऐसे दावों की राशि किसी एक आकलन वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच है।
iii.प्रधान आयकर आयुक्त (Pr. CCIT) को ऐसे आवेदनों/दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्तियाँ दी गई हैं, यदि ऐसे दावों की राशि किसी एक आकलन वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक है।
iv.इसके अलावा, नए दिशा-निर्देशों ने आयकर आयुक्त, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC), बेंगलुरु (कर्नाटक) को IT अधिनियम, 1961 की धारा 119(2) (b) के तहत ITR-V को बेंगलुरु (कर्नाटक) स्थित केंद्रीयकृत प्रसंस्करण (CPC) को भेजकर आयकर रिटर्न के सत्यापन में देरी के लिए माफी मांगने वाली याचिकाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार दिया है।
आवेदनों की जांच:
i.आवेदनों पर विचार करते समय संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्धारिती को नियत तिथि के भीतर ITR दाखिल करने से उचित कारण से रोका गया था और मामला गुण-दोष के आधार पर वास्तव में कठिनाई वाला है।
ii.संबंधित अधिकारियों को क्षेत्राधिकार वाले मूल्यांकन अधिकारी (AO) को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है।
समय सीमा:
i.नये दिशानिर्देशों के अनुसार, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष के भीतर ऐसे आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके बाद दाखिल किए गए आवेदनों पर लागू होगी।
ii.संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन आवेदनों को प्राप्ति के 6 महीने की समयावधि के भीतर संसाधित करेंगे।
विशेष मामले:
i.यदि रिफंड के दावे न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुए हैं, तो 5 वर्ष की सीमा में वह अवधि शामिल नहीं है, जब मामला न्यायालय में लंबित था।
ii.ऐसे मामलों में, करदाताओं को न्यायालय के आदेश की तिथि से 6 महीने के भीतर या वित्तीय वर्ष (FY) के अंत तक, जो भी बाद में हो, आवेदन दाखिल करना आवश्यक है।
मौद्रिक सीमा के आधार पर रिफंड आवेदनों के पूरक दावे के लिए विलंबित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति के संबंध में शर्तें:
i.यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत करदाता की आय किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में न पहुँचे।
ii.रिफंड के विलंबित दावे पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
iii.अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर काटे गए/संग्रहित अतिरिक्त कर और/या अतिरिक्त अग्रिम कर भुगतान और/या स्व-मूल्यांकन कर के अतिरिक्त भुगतान के कारण रिफंड उत्पन्न हुआ है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बारे में:
अध्यक्ष – रवि अग्रवाल
मुख्यालय – नई दिल्ली, दिल्ली
स्थापना – 1963